पेपर लीक को लेकर लोकसभा में पास हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक,क्यों?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
पेपर लीक करने वालों की अब खैर नहीं। मंगलवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, 2024 पास हो गया है। बता दें सोमवार को लोकसभा में प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए सार्वजनिक परीक्षा- अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक पेश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। इस विधेयक को कार्मिक राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने सदन में पेश किया था।
कठोर होगी सजा
परीक्षाओं में गड़बड़ी करने के आरोप में तीन से पांच साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अगर दोषी जुर्माना देने में विफल रहता है तो विधेयक की धारा 10(1) के तहत, ‘ आरोपी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।’
विधेयक का उद्देश्य
विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत विधेयक यूपीएससी, एसएससी, एनईईटी, जेईई और सीयूईटी जैसी भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए पेश किया गया है।
सरकारी भर्ती सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इससे जुड़ा विधेयक ‘द पब्लिक एक्जामिनेशंस (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) बिल, 2024’ लोकसभा में पेश किया। जिसमें प्रावधान है कि यदि कोई परीक्षाओं में गड़बड़ी करता है तो उसे 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा। इस फैसले के बाद कई छात्र नकल को लेकर भी असमंजस में थे, जिसपर मंगलवार को जितेंद्र सिंह ने स्तिथि को साफ करते हुए कहा कि छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रस्तावित कानून के दायरे में नहीं होंगे।
छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं वालों को राहत
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में ‘द पब्लिक एक्जामिनेशंस (प्रिवेंशन आफ अनफेयर मीन्स) बिल 2024 पर चर्चा के दौरान कहा कि छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रस्तावित कानून के दायरे में नहीं होंगे। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने छात्र या उम्मीदवार को इस कानून के दायरे में नहीं रखा है।
पेपर लीक से जुड़े होने पर मिलेगी पूरी सजा
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि परीक्षाओं से जुड़ी किसी भी तरह की गडबड़ी में शामिल होने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी, जिसमें अधिकतम 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। वहीं, यदि पेपर लीक व नकल सहित परीक्षा से जुड़ी गड़बडि़यों में संस्थान या परीक्षा कराने वाली एजेंसी शामिल पाई जाती है तो उससे उस परीक्षा का पूरा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
पीएचडी में गड़बड़ियों को करीब से देखा
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और उत्तर प्रदेश के बागपत से भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि जब वह मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने पीएचडी में गड़बड़ियों को करीब से देखा था। लोग अपनी पीएचडी की थीसिस दूसरों से लिखवाते थे, जर्नल खुद उम्मीदवारों द्वारा नहीं लिखे जाते थे। हजारों शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कागज पर होते थे और हमने ऐसे संस्थानों को बंद करने का काम किया। इस तरह के संस्थान की वजह से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं।
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