भारतीय नागरिकता के लिए यहां और ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है।
सरकार ने लॉन्च किया वेबसाइट
यह कदम सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद आया है। प्रवक्ता ने कहा, “सीएए-2019 के तहत नागरिकता संशोधन नियम, 2024 अधिसूचित कर दिया गया है। एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्ति इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।” साथ ही, जानकारी दी है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की सुविधा के लिए शीघ्र ही एक मोबाइल ऐप ‘CAA-2019’ भी लॉन्च किया जाएगा।
आवेदन के लिए देने होंगे ये दस्तावेज
आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन, भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र की प्रति या मैरेज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की प्रति देनी होगी। हालांकि, इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं है।
चार साल बाद हुआ लागू
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 लागू किया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-दस्तावेजी गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के लिए संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के चार साल बाद नियमों को अधिसूचित किया गया। नियमों के अनावरण के साथ, मोदी सरकार अब तीन देशों के सताए हुए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। बता दें कि इसके नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
देशभर में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू हो गया है। एनडीए के नेताओं ने सीएए का स्वागत किया है, जबकि विपक्षी दलों के कई नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा बयान दिया है।
शहाबुद्दीन रजवी ने सीएए का खुलकर समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुस्लिम नागरिकों से खास अपील भी की है। शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि सीएए से मुस्लिमों की नागरिकता की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रजवी ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘भारत सरकार ने सीएए कानून लागू कर दिया है। मैं इस कानून का स्वागत करता हूं। यह पहले ही हो जाना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए।’
इस कानून को लेकर मुसलमानों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। इस कानून का मुस्लिमों से कोई लेना-देना नहीं है। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर-मुसलमानों को नागरिकता देने वाला कोई कानून नहीं था। इन लोगों को धर्म के आधार पर अत्याचार का सामना करना पड़ा था।
हर मुस्लिम करें CAA का स्वागत
उन्होंने इसका विरोध करने वालों पर निशाना भी साधा। रजवी ने आगे कहा कि इस कानून से देश के करोड़ों भारतीय मुस्लिम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। यह कानून किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं छीनने वाला है। गलतफहमियों के कारण पहले विरोध-प्रदर्शन हुए थे। कुछ राजनीतिक लोगों ने मुसलमानों के बीच गलतफहमियां पैदा की हैं। हर मुस्लिम को सीएए का स्वागत करना चाहिए।
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