मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को आजीवन कारावास की सजा, गांव में पसरा सन्नाटा
श्रीनारद मीडिया, विक्की बाबा, मशरक, सारण (बिहार):
28 साल बाद सारण जिले के पानापुर के तुर्की गांव निवासी व्यापारी शत्रुघ्न प्रसाद गुप्ता की अपहरण और बाद में हत्या के केस में मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को छपरा एमपी/एमएलए कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी।
सजा की खबर गांव में परिजनों को मिलते ही सन्नाटा पसर गया, वहीं गांव समेत अन्य इलाकों में शुभचिंतकों ने भी अपने पीड़ा का इजहार किया।
आपको बताते चले कि 1996 में पानापुर थाना क्षेत्र के तुर्की निवासी व्यापारी शत्रुघ्न साह का अपहरण के दो दिन बाद शव मिलने पर पूर्व विधायक समेत दो अन्य के खिलाफ पानापुर थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 9/96 दर्ज कराई गई। जिसमें सत्र वाद 588/09 की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश सुधीर सिन्हा ने बीते 19 अप्रैल दो अभियुक्तो को निर्दोष बताते हुए बरी कर दिया।
वहीं मशरक के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया गया । कोर्ट के द्वारा इस फैसले को सुरक्षित रखते हुए 29 अप्रैल सोमवार को विडियो कांफ्रेंसिंग से आजीवन कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।
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