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न्यायालय ने परिवादी पर लगाया पांच हजार रूपये का जुर्माना

* न्यायालय ने परिवादी पर लगाया पांच हजार रूपये का जुर्माना
* परिवादी ने थानेदार पर किया था झूठा केस

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श्रीनारद मीडिया,  डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):

सीवान में न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने झूठे परिवाद के एक मामले में परिवादी पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीवी थाना क्षेत्र के रौजा गौर निवासी रविंद्र सिंह ने एक परिवाद संख्या2121/2023 निविष्ट कर जीबी नगर के थाना अध्यक्ष पर अपने तथा अपने भाई के साथ थाना बुलाकर मारपीट करने एवम पचास हजार की मांग करने का करने का आरोप थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार पर लगाया।

उक्त परिवाद पर सुनवाई करते हुए श्री चतुर्वेदी ने अपर पुलिस अधीक्षक से इस मामले की जांच कर प्रतिवेदन देने को कहा। जांच में यह मामला गलत पाया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि परिवादी का उसके पड़ोसी बैजनाथ सिंह के परिवार से पूर्व से भूमि विवाद का मामला न्यायालय में लंबित है जिसमें वह जमानत पर है , जिसके कारण वह स्थानीय पुलिस से नाराज था।

अपने इसी नाराजगी के कारण वह थानाध्यक्ष के विरुद्ध झूठा परिवाद पत्र न्यायालय में निविष्ट किया ।न्यायालय ने परिवादी को गलत शपथ पत्र निविष्ट करने का दोषी ठहराते हुए 5 हजार रुपये के जुर्माने की राशि बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करते हुए परिवादी को मुकदमा वापस लेने का आदेश दिया है।

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