वाराणसी में दहेज उत्पीड़न व 3 बार गर्भपात कराने के मामले में आरोपी पति EPFO कमिश्नर को मिली अग्रिम जमानत
श्रीनारद मीडिया / सुनील मिश्रा वाराणसी यूपी
वाराणसी / दहेज उत्पीड़न, 3 बार गर्भपात कराने व मारपीट के मामले में आरोपी पति को अग्रिम जमानत मिल गई। ज़िला जज संजीव पांडेय की अदालत ने सकलडीहा, चंदौली निवासी पति EPFO कमिश्नर अजय कुमार सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ़्तार किए जाने की दशा में 50-50 हज़ार की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व अंकिता सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार परिवादिनी रिचा सिंह चौहान का विवाह 25 नवम्बर 2007 को अजय कुमार सिंह के साथ होने के बाद उसके पति व सास ने इच्छा के विरूद्ध गर्भ का परीक्षण कराये तथा फीमेल टेस्ट आने पर जबरदस्ती 12 दिसंबर 2010 को गर्भपात करा दिया।
पति की नियुक्ति ई०पी०एफ०ओ० विभाग में होने पर उसके सास व देवर उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने लगे तथा दहेज में होण्डा सिटी कार व फ्लेट के लिए पचास लाख रूपये की मांग करते हुए दबाव बनाने लगे तथा असर्मथता जताने पर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। आरोप है जबलपुर में उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। विपक्षीगण उसका कई बार गर्भपात कराये। दुर्गापुर में विपक्षीगण उसे प्रताड़ित करते हुये मारे पीटे। 15 जून 2017 को जबरदस्ती मिट्टी का तेल पिला दिये जिससे उसका गर्भपात हो गया। 07 जनवरी 2020 को उसने एक बेटी को जन्म दिया। 26 सितंबर 2021 को आवेदिका को मारपीटकर मात्र पहने हुये कपड़े में अबोध बच्चों के साथ घर से निकाल दिया गया।