200 रुपये की रिश्वतखोरी, 38 साल बाद पूरी हुई जांच; दो जमादरों के खिलाफ चार्जशीट दायर

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

 

पटना पुलिस ने दो जमादार के खिलाफ दौ सौ रुपया रिश्वतखोरी के एक मामले का अनुसंधान 38 वर्ष में पूरा किया और गर्दनीबाग थाने के तत्कालीन दो जमादार बच्चू बाबू और योगेन्द्र राम के खिलाफ निगरानी कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। पुलिस ने अबतक दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने का अभियोजन स्वीकृत आदेश निगरानी कोर्ट में दाखिल नहीं किया है।

इससे रिश्वतखोरी का यह मामला पिछले 38 वर्ष से निगरानी कोर्ट में लंबित चल रहा है,सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मो. रुस्तम ने 30 वर्ष पुराने लंबित भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई त्वरित गति से की जा रही है। निगरानी कोर्ट ने पटना एसएसपी को दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृत आदेश तुरंत दाखिल करने का निर्देश दिया है।

निगरानी कोर्ट ने इस आदेश की प्रति बिहार के पुलिस महानिदेशक और प्रधान सचिव को भेजी है,रिश्वतखोरी का यह मामला गर्दनीबाग थाने में वर्ष 1986 में दर्ज किया गया था।

दोनों आरोपी पुलिस जमादार को दो सौ रुपया रिश्वतखोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी जमानत पर हैं। आरोपी पुलिस जमादार ने शिकायतकर्ता से सड़क किनारे झोपड़ी बनाने के लिए पांच सौ रुपया रिश्वत की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में 38 वर्ष बाद 28 जून 2024 को निगरानी कोर्ट में चार्जशीट दायर की है।

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