सोशल मीडिया पर लाइव आकर रघुनाथपुर थानाध्यक्ष को गाली देने वाला सुजीत पंडित “माफिया” गिरफ्तार
श्रीनारद मीडिया, प्रसेनजीत चौरसिया, सीवान (बिहार)
सोशल मीडिया पर लाइव आकर सीवान जिला के रघुनाथपुर थानाध्यक्ष को भद्दी भद्दी गालियां देने वाला और दक्षिणांचल का कुख्यात बनते जा रहा सुजीत पंडित (जो माफिया के नाम से चर्चित है ) को रघुनाथपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ, चोरी की मोटरसाईकिल, एवं अग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते समय रघुनाथपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत टारी-कजरासन रोड स्थित चिमनी के पास झाड़ी में कुछ अपराधकर्मी द्वारा अपराधिक घटना को अंजाम देने के नियत से एकत्रित हुए है, सुचना प्राप्त होने पर सुचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु रघुनाथपुर थानाध्यक्ष दल-बल के साथ सुचित स्थान पर पहुंचे तब उपस्थित कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे पुलिस बल के सहयोग से 01 व्यक्ति को पकड़ा गया।
जिसका नाम व पता पुछने पर वो अपना नाम सुजीत कुमार बताया, उक्त व्यक्ति की विधिवत तलाशी लेने पर उसके पास से 01 देसी कट्टा, 04 जिन्दा कारतुस, 2.1 किलोग्राम गांजा एवं चोरी के 02 मोटरसाईकिल बरामद किया गया।
सख्ती से पुछ-ताछ करने पर उक्त व्यक्ति के निशानदेही पर ग्राम पिपरा, निखतीकला एवं रघुनाथपर से चोरी के अन्य 04 मोटरसाईकिल बरामद किया गया।
बताते चले कि इसी माह के पहले सप्ताह में माफिया सुजीत पंडित सोशल मीडिया पर आकर थानाध्यक्ष को भद्दी भद्दी गालियां देकर चर्चा में आया था,सुजीत द्वारा अवैध हथियार के साथ इंस्टाग्राम पर दर्जनों वीडियो बनाकर डाल रखा है।
> गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –
1- सुजीत कुमार पंडित उर्फ सुजीत माफिया, उम्र 22 वर्ष,पिता श्याम किशोर पंडित, सा० टारी बाजार थाना रघुनाथपुर जिला सिवान।
> बरामदगी • देसी कट्टा-01• जिन्दा कारतुस-04 गांजा-2.10 KG • मोटरसाईकिल-06
गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1. रघुनाथपुर थाना कांड सं0-22/23 दि0-07.02.23 धारा-302/34 भा०द०वि०
2. रघुनाथपुर थाना कांड सं0-138/24 दि0-31.05.24 धारा-30 (ए) बि० म०नि० अधि० 2016।
3. रघुनाथपुर थाना कांड सं0-143/24 दि०-01.06.24 धारा-392 भा०द०वि०।
4. रघुनाथपुर थाना काण्ड सं0 269/24 दिनांक 09.10.24 धारा 309 (4) बी०एन०एस०
5. रघुनाथपुर थाना काण्ड सं0 276/24 दिनांक 08.10.24 धारा 310(4)/310(5)/317(4)/317(5) बी०एन०एस० एवं 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
6. रघुनाथपुर थाना काण्ड सं० 277/24 दिनांक 223/132/351(2)/352 बी०एन०एस० एवं 67 आई०टी० एक्ट।
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