बिहार में शिक्षकों के तबादले पर हाईकोर्ट की रोक, शिक्षकों को बड़ा झटका
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क
पटना: बिहार में तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। यह फैसला अदालत ने शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
हाई कोर्ट ने सरकार से ट्रांसफर नीति को लेकर स्पष्टता मांगी है और इस पर सुनवाई की अगली तारीख तक प्रक्रिया को स्थगित रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि तबादले और पोस्टिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे।
राज्य में हजारों शिक्षक लंबे समय से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, खासकर वे जो अपने गृह जिलों में स्थानांतरित होने की उम्मीद कर रहे थे। हाई कोर्ट के इस फैसले से उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है।
वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और ट्रांसफर से संबंधित सभी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही इस मामले में अदालत के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी।
यह मामला शिक्षकों और सरकार दोनों के लिए अहम है, क्योंकि राज्य के कई स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात प्रभावित हो रहा है। अब सबकी नजरें पटना हाई कोर्ट की अगली सुनवाई और सरकार की नई नीति पर टिकी हुई हैं।