प्रधान जिला जज ने थानाध्यक्ष पर लगाया बीस हजार रुपये का जुर्माना
* दरौंदा थानाध्यक्ष को 20 जनवरी 25 को सदेह उपस्थित होने का आदेश
श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):
प्रधान जिला न्यायाधीश मोतीश कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत की एक याचिका पर सुनवायी करते हुए दरौंदा थानाध्यक्ष पर बीस हजार रुपये के अर्थदण्ड का भुगतान करने का आदेश दिया है।साथ ही आगामी20 जनवरी 25 को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने कोआदेश दिया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दारौंदा थाना कांड संख्या375/2023 के आरोपी भगेलु राय ने प्रधान जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर किया था। अग्रिम जमानत की आज का पर सुनवाई करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश ने संबंधित थाने से केस डायरी एवं आरोपी के आपराधिक इतिहास का विवरण मांगा था। परंतु दरौंदा थाना अध्यक्ष ने पिछले चार तिथिओं से न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया ।
इसी मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश ने दरौंदा थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रति निर्धारित तिथि 5 हजार रूपये का दण्ड के भुगतान का आदेश दिया है।इस तरह से कुल चार तिथिओं के लिए बीस हजार रुपये के भुगतान का आदेश दिया है।
न्यायालय ने उक्त दंड की राशि को पीड़ित प्रतिकार अधिकोष में जमा करने का आदेश दिया है । न्यायालय ने आगामी 20 जनवरी 2025 को दरौंदा थानाध्यक्ष को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का भी आदेश दिया है।
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