सुप्रीम कोर्ट में होगी गोधरा कांड की सुनवाई,क्यों?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती
गुजरात हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में कई अपील दायर की गई हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले में कई दोषियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था और 11 लोगों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।
11 दोषियों की मृत्यु दंड को हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में बदला
मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा: जस्टिस माहेश्वरी
वकील ने दिया ये तर्क
वकील ने अदालत को बताया कि कुछ दोषियों ने माफी के लिए याचिका दायर की है जो लंबित है। मामले को स्थगित करने से इन्कार करते हुए पीठ ने कहा-‘हमें चीफ जस्टिस के कार्यालय से निर्देश मिले हैं कि आपराधिक अपील और माफी के मामलों की एक साथ सुनवाई करने की जरूरत नहीं है।’दोषियों में से एक की ओर से पेश अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के खिलाफ गुजरात की अपील पर पहले सुनवाई होनी चाहिए।
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