गोली के घाव पर पट्टी लगा दी- राहुल गांधी
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
सरकार पर साधा निशाना
बजट पेश होने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा- ‘ये गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है।’ राहुल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार विचारों के मामले में खोखली है।
खरगे ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया
वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, ‘एक मुहावरा इस बजट पर बिलकुल सटीक बैठता है – नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली! पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से ₹54.18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और अब वह 12 लाख तक की छूट दे रहे हैं।’
मायावती ने भी उठाए सवाल
- बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बजट को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया है। उन्होंने लिखा, ‘देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख-शान्ति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केन्द्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी था।’
- बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि ‘किन्तु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट, कांग्रेस की ही तरह, राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों है? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है।’
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। उन्होंने 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स फ्री किया है। अगर 75000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी मिला लें, तो कुल 12.75 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। हालांकि, अभी भी न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये की सालाना इनकम 10 फीसदी टैक्स स्लैब में आ रही है। इससे टैक्सपेयर्स उलझन में हैं कि उनकी 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री कैसे होगी। आइए इसे डिटेल में समझते हैं।
न्यू टैक्स रिजीम में कितना लगता है टैक्स?
अभी न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक, 0-4 लाख रुपये तक पर टैक्स जीरो है। वहीं, 4 से 8 लाख रुपये तक की कमाई पर 5 फीसदी और 8 से 12 लाख रुपये तक पर 10 फीसदी टैक्स लगता है। सबसे अधिक 30 फीसदी टैक्स 24 लाख रुपये से अधिक की सालाना कमाई पर लगेगा।
- इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत करदाताओं को टैक्स रिबेट मिलती है। यह ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए 12,500 रुपये है और न्यू टैक्स रिजीम के लिए 60,000 रुपये। इसका सीधा-सा मतलब है कि अगर न्यू टैक्स रिजीम में आपकी टैक्स देनदारी 60 हजार रुपये से कम है, तो आपको एक भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है।इस हिसाब से आपकी 12 लाख तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी। इसे यूं समझिए कि 0-4 लाख की इनकम टैक्स फ्री है। वहीं, 4 से 8 लाख पर 5 फीसदी लगेगा। इसका मतलब कि इस चार लाख पर आपकी 20,000 रुपये की टैक्स देनदारी बनेगी। अगले चार लाख यानी 8 से 12 लाख पर आपको 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जो 40,000 रुपये होते हैं।इसका मतलब है कि आपको 12 लाख की सालाना आय पर 60 हजार रुपये का टैक्स देना होगा, जिस पर सरकार सीधे छूट दे रही है। इसमें 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ लें, तो 12.75 लाख रुपये तक का सालाना कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी।
कैसे मिलेगा टैक्स रिबेट का लाभ
आपको सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट क्लेम करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा। आपका आईटीआर क्लियर होने के बाद रिबेट के पैसे आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे।
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