सीवान जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. के तहत जिला सलाहकार समिति की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

जिलाधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग परीक्षण निषेध) के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किया जाता है। ताकि सभी केंद्र में एकरूपता के साथ PC & PNDT Act का पालन बेहतर हो सके।

1. PC & PNDT Act 2014 में परिभाषित नियमावली मूल रूप में लागू होगी, यह दिशा निर्देश Act के क्रियान्वयन को सरलीकृत रूप में संचालन को ध्यान में रखते हुए जारी किये जाते है।

2. जेनेटिक काउंसलिंग सेन्टर, जेनेटिक सेन्टर, जेनेटिक लेबोरेटरी तथा IVF, ART, Veternary क्लिनिक का पंजीयन निश्चित रूप से करवाया जाए। किसी केन्द्र में एक से अधिक सेवायें दी जा रही हो तो स्पष्ट रूप से पंजीयन सर्टिफिकेट में उल्लेख किया जाय।

3. पंजीयन पश्चात किसी केन्द्र में सेवायें शामिल की जाती है तो उस तिथि का रिकार्ड संधारित किया जावे तथा सूचना समुचित प्राधिकारी को दी जावे।

4. पंजीकृत संस्थाओं में उपलब्ध मशीनों की संख्या, मॉडल, तिथि एवं अन्य विशेष जानकारी हो एवं दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

5. विशेषज्ञ चिकित्सक/चिकित्सकों की पूर्व जानकारी जैसे नाम, योग्यता/प्रशिक्षण, कार्य अवधि (पूर्णकालिक /अंशकालिक) MCI में पंजीयन क्रमांक, अन्य कोई विवरण हो, की जानकारी संबंधित केन्द्र तथा जिला समुचित प्राधिकारी कार्यालय में सुनिश्चित किया जाय।

6. चिकित्सा विशेषज्ञ के अलावा अन्य स्टाफ को जिनकी सेवायें ली जाती है का भी पूर्ण विवरण संधारित किया जाय।

7. पंजीकृत संस्था में किसी स्टाफ द्वारा स्वयं अथवा संस्था प्रमुख द्वारा सेवायें से कार्यमुक्त/छोड़ दी जाती है उसका तिथिवार जानकारी संधारित की जाय।

8. पंजीकृत केन्द्र के उपकरण में बदलाव/खराब/बंद की सूचना/किसी विशेषज्ञ की सेवायें ली जाती हो, जिला, समुचित प्राधिकारी को Act में निर्धारित समयावधि में सूचित किया जाना चाहिए तथा समुचित प्राधिकारी कार्यालय में जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।

9. अक्रियाशील सोनोग्राफी / स्केन / MRI आदि उपकरण जिनका PC & PNDT Act में उल्लेख किया गया है. को एवं केन्द्र संचालक कर्ता द्वारा Voluntary (स्वय) अथवा समुचित प्राधिकारी द्वारा De-commissioning किया गया हो जिस तिथि से कब तक De-commissioning रहा है इसका दस्तावेज संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट एवं सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिला सलाहकार समिति के सभी सदस्य गण उपस्थित थे।

आभार- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सीवान

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