शराबबंदी को लेकर विशेष टास्क फोर्स का करना था गठन, राज्य सरकार से मांगा गया जवाब.
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
पटना हाई कोर्ट ने पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में कथित तौर पर अनियंत्रित रूप से हो रही चोरी, लूट- पाट और सेंधमारी की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने और शराबबंदी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग से विशेष टास्क फोर्स का गठन करने समेत अन्य मुद्दों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह और संजीव कुमार मिश्रा की जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को याचिका में उठाये गए मुद्दों पर विस्तृत रूप से चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि बिहार एक्साइज ( संशोधित ) एक्ट , 2018 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अलग से पुलिस फोर्स/ विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी ढंग से शराबबंदी कानून से जुड़े प्रावधानों को लागू किया जा सके और अपराध में शामिल एजेंसी व व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सके।
याचिका के जरिए शराबबंदी कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन अलग हटकर पुलिस टास्क फोर्स के गठन करने हेतु आदेश का आग्रह किया गया है। स्थानीय कानून व्यवस्था की समस्याओं को भी बराबर प्राथमिकता देते हुए कार्रवाई की जा सके और संज्ञय अपराध के मामले में त्वरित एफ आई आर दर्ज किया जा सके। नियमित रूप से पुलिस पेट्रोलिंग करने का भी आग्रह किया गया है, खासकर के वैसे क्षेत्रों में जहां बुजुर्ग लोग अकेले रह रहे हों।
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