विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की पहल के बाद विधान सभा की दो विशेष कमेटियां गठित

विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की पहल के बाद विधान सभा की दो विशेष कमेटियां गठित
संसदीय कार्य मंत्री लाए सरकारी प्रस्ताव, सदन ने सर्वसम्मति से किया पारित

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श्रीनारद मीडिया वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक हरियाणा


हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण की पहल पर विधान सभा की दो विशेष कमेटियां गठित हो गई हैं। इस संबंध में वीरवार को संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा की ओर से सरकारी प्रस्ताव लाया गया, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

गौरतलब है कि पिछले दिनों को विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सदन में नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रभावी काम करने के लिए जनहित में दो विशेष समितियों के गठन का आह्वान किया था। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने दो नई विषय समितियां अर्थात् पर्यावरण एवं प्रदूषण संबंधी विषय समिति तथा युवा कल्याण एवं युवा मामले संबंधी विषय समिति गठित करने के संबंध में सरकारी संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि ये कमेटियां हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत कार्य करेंगी।

पर्यावरण तथा प्रदूषण संबंधी विषय समिति में अध्यक्ष द्वारा नामजद 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। समिति के सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष होगी। यह समिति राज्य के भीतर पर्यावरणीय समस्याओं पर अध्ययन कर उसके उपचारिक उपायों की सिफारिश करेगी। राज्य में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और उन जैसे विभिन्न तरह के प्रदूषणों द्वारा कारित पर्यावरणीय असंतुलन की प्रकृति, मात्रा और विस्तार तथा ऐसे प्रदूषण के परिणाम का परीक्षण करेगी और उनके निवारण और नियंत्रण के लिये उपचारित उपायों का सुझाव भी देगी।

राज्य में पर्यावरण से संबंधित स्थित विभाग, बोर्ड या औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्य और क्रियाकलापों का परीक्षण भी करेगी। राज्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरणीय संतुलन को बनाये रखने से संबंधित (केन्द्र और राज्य दोनों) की योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगी। पर्यावरण के संदर्भ में राज्य से संबंधित विभाग, बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदनों का यह पता लगाने के दृष्टिकोण से परीक्षण करेगी कि क्या उपगत व्यय प्राप्त परिणामों के अनुरूप था।

समिति द्वारा सुझाये गए विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर विधान सभा को रिपोर्ट देगी। विषय समिति दिन-प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामलों की जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगी।

इसी प्रकार युवा कल्याण एवं युवा मामलों के लिए विषय समिति में भी अध्यक्ष द्वारा नामजद नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इस समिति के सदस्यों की कार्यावधि एक वर्ष होगी। समिति राज्य में लागू विभिन्न युवा कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में शिकायतों की जांच करेगी। सदन में युवाओं एवं युवा कल्याण से संबंधित चर्चा से उत्पन्न किसी भी मामले की जांच करेगी। युवा एवं युवा कल्याण के संबंध में व्यक्तियों, संगठनों से प्राप्त याचिका व अभ्यावेदनों की जांच भी कर सकेगी। ऐसे अन्य मामलों का, जिन्हें समिति द्वारा उचित समझा जाए या जिन्हें सदन या अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किया गया हो, उनकी जांच भी की जाएगी।

इन सभी शिकायतों के निवारण के लिए उपचारित उपायों पर समिति सुझाव देगी। यह सुनिश्चित करेगी कि युवा कल्याण के लिए सरकार द्वारा आबंटित निधि का पूर्णतः उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए, जिसके लिए यह अभिप्रेरित हो। युवा कल्याण गतिविधियों के उद्देश्य के लिए चिन्हित राशि का सरकारी विभागों अथवा एजेंसियों द्वारा किसी प्रकार के दुरुप्रयोग को रोकने के लिए भी कमेटी काम करेगी।

यह विषय समिति भी दिन-प्रतिदिन के प्रशासन संबंधी मामलों की जांच अथवा अन्वेषण नहीं करेगी। यह सरकारी प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण का मानना है कि यह समिति युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छी साबित होगी।

संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि विधानमंडल लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोगों के हितलाभ व फायदे के लिए कार्य करते हैं। भारतीय विधानमंडल में विभिन्न संसदीय सुधार चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समितियां लोगों की जरूरतों की आपूर्ति करने के लिए सबसे अच्छा मंच है। दोनों विषय समितियां विशेष रूप से वर्तमान समय की आवश्यकता के लिए प्रासंगिक हैं।

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