पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही हटाये गये बैनर-पोस्टर
श्रीनारद मीडिया, सीवान(बिहार):
पंचायत चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी होते ही बड़हरिया प्रशासन हरकत में आ गया है। अधिसूचना जारी होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गयी। आदर्श आचार संहिता के पालन कराने के क्रम में बड़हरिया बीडीओ सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरि और सीओ अनिल कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंगलवार की शाम में बड़हरिया प्रखंड की कोइरीगांवा पंचायत के कोइरीगांवा और करबला बाजार लगे बैनरों और पोस्टरों को हटाया गया।
इस मौके पर बीडीओ श्री गिरि ने कहा कि सभी भावी प्रत्याशियों, नेताओं और अधिकारियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देर्शों का पालन करना जरूरी हो गया है। जाएगा।उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी के द्वारा धर्म, संप्रदाय और जातिगत भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। चुनाव जीतने के लिए धार्मिक, जातीय भाषाई भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जाएगी।
वहीं सीओ अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि किसी की निजी संपत्ति का उपयोग झंडा टांगने, बैनर लगाने, पोस्टर चिपकाने या नारा लिखने के लिए नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति का प्रयोग वर्जित रहेगा। प्रत्याशी अपने आवास, कार्यालय और प्रचार वाहन पर झंडा बैनर आदि का उपयोग कर सकता है। चुनाव के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।