रिश्वतखोरी मामले में नप गए बीडीओ साहब, 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई चार साल जेल की सजा, बड़ा जुर्माना

रिश्वतखोरी मामले में नप गए बीडीओ साहब, 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई चार साल जेल की सजा, बड़ा जुर्माना

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

रिश्वतखोरी के मामले में एक प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को चार वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है. बीडीओ को मिली सजा का यह मामला झारखंड के दुमका जिले का है. यहां की एक अदालत ने 14 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में एक प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को चार साल कैद की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-द्वितीय-सह-विशेष न्यायाधीश (सतर्कता) श्रीप्रकाश झा की अदालत ने शुक्रवार को शिवाजी भगत को चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

उन्होंने बताया कि भगत जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी-सह-अंचल अधिकारी थे, जब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें 1 अप्रैल, 2010 को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। भगत वर्तमान में दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड में बीडीओ के पद पर तैनात हैं।

 

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