बेतिया  ए०डी० जे०-IX ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

बेतिया  ए०डी० जे०-IX बेतिया द्वारा गौनाहा थाना कांड संख्या-129/20, घारा-302/34 भा०द०वि० में विचारण बाद प्राथमिकी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

श्रीमती पुष्पा कुमारी, माननीय न्यालय ए०डी० जे०-IX बेतिया द्वारा गौनाहा थाना कांड संख्या 129/20, घारा-302/34 भा०द०वि० एवं एस०टी०आर० नं०- 17/21 के प्राथमिकी अभियुक्त जालिम मिया, पे०-हाकिम मिया सा०-हरपुर पिपरा, थाना-गौनाहा को आजीवन कारावास एवं 25 (पच्चीस) हजार रुपये आर्थिक जुर्माना की सजा दी गई है।

कांड का सारांश है कि दिनाक 21.09.2020 को अभियुक्त द्वारा मुख्तार राम को मजदुरी के लेन-देन को लेकर लाठी एवं फरसा से मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुसंधान के बाद तीन प्राथमिकी अभियुक्तों पर आरोप-पत्र समर्पित किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय में सरकार के तरफ से ए०पी०पी० श्री चन्द्र शेखर प्रसाद द्वारा पक्ष रखा गया। इनके द्वारा अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० राजीव नंदन सिन्हा, चिकित्सक डॉ० अतहर हुसैन सहित पाँच गवाहों की गवाही करायी गई। विचारण बाद अभियुक्त जालिम मियां को आजीवन कारावास एवं 25 (पच्चीस) हजार रूपया आर्थिक दंड की सजा दी गई।

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