पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

लगातार विवादों में चल रहे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय कुमार को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. अब उनको बेल के लिए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा. गुरुवार को अपहरण के एक मामले में दानापुर कोर्ट के ADJ 3 के सामने बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पेश नहीं हुए.

उनकी अनुपस्थिति में उनके वकील ने कोर्ट के सामने उनका पक्ष रखा. व्यवहार न्यायालय दानापुर पटना के ADJ 3 श्री सत्यनारायण शेवहारे के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. जज ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शाम तक के लिए अपने आदेश को सुरक्षित रखा था और शाम 4 बजे के बाद फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिलते ही कार्तिकेय कुमार विवादों में घिर गए थे. उनके ऊपर आरोप लगा था कि उनके खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया जा चुका है. बता दें, 2014 में राजीव रंजन को अगवा कर लिया गया था, इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया.

इस मामले में कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है. इसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रहा था कि जिनके खिलाफ खुद गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा चूका हो, उसे विधि विभाग का मंत्री कैसे बनाया जा सकता है।

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