बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बड़ा फैसला, नीतीश सरकार ने वाहन मालिकों को दी राहत
श्रीनारद मीडिया, स्टेट डेस्क
पटना: बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियों को लेकर नीतीश सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है। सरकार ने पुरानी और खटारा गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए नया प्रावधान लागू किया है, जिससे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग पर लंबित देनदारियों और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
अलग-अलग वाहनों के लिए छूट की व्यवस्था
निजी और व्यावसायिक गाड़ियों के लिए अलग-अलग छूट की व्यवस्था की गई है। निजी वाहन मालिकों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर अतिरिक्त फीस और अन्य दंडों से छूट दी जाएगी, जबकि व्यावसायिक वाहनों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकारी, निजी, और व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए हैं, जो वाहन मालिकों को आर्थिक रूप से राहत देंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने और नई तकनीक पर आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही, इससे राज्य की सड़कों पर पुरानी और खटारा गाड़ियों की संख्या में कमी आएगी, जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं।