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बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोपी अधिकारियों पर बिहार सरकार की कार्रवाई, चार SDPO पर गिरी गाज. - श्रीनारद मीडिया

बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोपी अधिकारियों पर बिहार सरकार की कार्रवाई, चार SDPO पर गिरी गाज.

बालू माफियाओं से सांठगांठ के आरोपी अधिकारियों पर बिहार सरकार की कार्रवाई, चार SDPO पर गिरी गाज.

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बालू माफियाओं से सांठगांठ और बालू के अवैध कारोबार को लेकर राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई की आंतरिक रिपोर्ट पर एक के बाद एक अफसरों पर गाज गिर रही है. इस क्रम में गुरुवार को गृह विभाग ने आदेश जारी कर चार पुलिस अनुमंडल पदाधिकारियों को पुलिस मुख्यालय में योगदान करने को कहा है.

आदेश के अनुसार पाली के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तनवीर अहमद, भोजपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पंकज रावत, डिहरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार और औरंगाबाद सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप कुमार को पुलिस मुख्यालय में क्लोज किया गया है. गौरतलब है कि गृह विभाग ने बुधवार को भी इस संबंध में कार्रवाई करते हुए भोजपुर व औरंगाबाद के एसपी को पुलिस मुख्यालय में स्थानांतरित करते हुए पदस्थापना की प्रतीक्षा को लेकर आदेश जारी किया था. इसके अलावा पांच अन्य आइपीएस पदाधिकारियों की औरंगाबाद, भोजपुर, भागलपुर और पटना में ग्रामीण व शहरी पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनाती की गयी थी

इससे पहले राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बालू के अवैध खनन में शामिल पाये जाने वाले पांच अंचल अधिकारियों को हटा दिया है़ इन अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने शिकायत की थी़ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है़ राजस्व विभाग ने बुधवार की देर शाम को इसकी अधिसूचना जारी कर दी़

गृह विभाग (विशेष शाखा)ने 09 जुलाई 2021 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखा था़ इसमें कहा गया था कि भोजपुर के अंचल कोइलवर के प्रभारी सीओ अनुज कुमार, पटना जिला के विक्रम में तैनात वकील प्रसाद सिंह, बिहटा के विजय कुमार सिंह फुलवारीशरीफ के बसंत कुमार राय तथा जहानाबाद के घोसी के प्रभारी सीओ राकेश कुमार बालू के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन में संदिग्ध भूमिका है़

सभी अंचल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मुख्यालय में योगदान करने का आदेश दिया गया है़ इनके स्थान पर अभी किसी को भेजा नहीं गया है़ अंचल कार्यालयों में विभाग स्तर से अंचल अधिकारी के पद पर नियमित पदस्थापन होने तक संबंधित समाहर्ता को अंतरिम वैकल्पिक व्यवस्था करने के आदेश दिये गये है़

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