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गजब है बिहार पुलिस! मरे हुए इंसान पर गबन की FIR में, कोर्ट ने पूछा- किस नियम के तहत किया - श्रीनारद मीडिया

गजब है बिहार पुलिस! मरे हुए इंसान पर गबन की FIR में, कोर्ट ने पूछा- किस नियम के तहत किया

गजब है बिहार पुलिस! मरे हुए इंसान पर गबन की FIR में, कोर्ट ने पूछा- किस नियम के तहत किया

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श्रीनारद मीडिया, स्‍टेट डेस्‍क:

 

बिहार पुलिस अक्सर अपने अजब-गजब कारनामों की वजह से चर्चा में हती है।अब एक नया मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मरे हुए शख्स पर गबन का केस दर्ज कर लिया है। मुजफ्फरपुर जिले में एससी /एसटी थाने की पुलिस ने मृत व्यक्ति पर 27 लाख रुपए के गबन के आरोप में केस दर्ज किया है।

 

नियम के खिलाफ मृत व्यक्ति को आरोपित बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष एससी/एसटी कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने थानेदार राम विनय पासवान से जवाब तलब किया है काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर रामदयालुनगर निवासी कुमारी मधु ने छह अक्टूबर को एससी-एसटी थाने में आवेदन देकर एफआईआर कराई है। आरोप लगाया है कि दामोदरपुर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के समीप टू बीएचके मकान सहित जमीन बेचने की बात पूर्वी चंपारण के बाराचकिया निवासी पुण्यदेव प्रसाद से तय हुई थी।

 

इसके एवज उन्होंने 27 लाख रुपये लिया लेकिन जमीन व मकान देने में टाल-मटोल करने लगे। अंत में फरवरी माह में उनका देहांत हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी आभा देवी ने रुपए लौटाने का भरोसा दिलाया। लेकिन, बाद में वह भी टाल-मटोल करने लगी।जब तगादा किया गया तो उन्होंने जातिसूचक शब्द बोलते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी।

 

कुमारी मधु के आवेदन के आधार पर थानेदार ने एसएसी-एसटी व गबन की धारा में एफआईआर दर्ज की एफआईआर के अभियुक्त कॉलम में स्वर्गीय पुण्यदेव प्रसाद और उनकी पत्नी आभा देवी को भी नामजद आरोपित बनाया है। छह अक्टूबर को दर्ज एफआईआर विशेष एससी-एसटी कोर्ट में भेजी गई।

 

इसे विशेष न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल के अवलोकन के लिए लाया गया। उन्होंने मृत व्यक्ति को आरोपित बनाए जाने पर संज्ञान लिया और थानेदार से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा कि किस नियम के तहत मृत व्यक्ति को नामजद आरोपित बनाया गया है।

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