बाटला एनकाउंटर के फैसले के बाद भाजपा आक्रामक.

बाटला एनकाउंटर के फैसले के बाद भाजपा आक्रामक.

आतंकी आरिज खान को मिली फांसी की सजा.

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

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2008 के बटला हाउस एनकाउंटर साकेत कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर  ने कहा कि सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और एक तरह से आतंकवादियों के साथ पक्षपात किया था। मैं मांग करता हूं कि उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए।

ज्ञात हो कि 13 साल पहले वर्ष 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ में साकेत कोर्ट में दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और आरिज को समाज के लिए खतरा बताया।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पिछले दिनों साकेत कोर्ट द्वारा बाटला हाउस एनकाउंटर पर दिए गए फैसले पर कांग्रेस पर प्रहार किया था। रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर को समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस पार्टी, वामदलों ने मिलकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाया था। क्या वोट के लिए आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा ? आरिज खान उर्फ जुनैद आतंकी है जो दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत का जिम्मेदार है।

उन्होंने कहा था कि आपने भी सलमान खुर्शीद का बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि दो आतंकियों के मारे जाने की खबर सुन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आंखों में आंसू आ गए थे।

रवि शंकर प्रसाद ने कहा, कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा कि जुनैद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की शहादत के वक्त बाटला हाउस में मौजूद था और बाद में वहां से फरार हुआ। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ‘ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित जिन नेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी बताया था क्या वे सभी अब माफी मांगेंगे? रवि शंकर प्रसाद ने पूछा सोनिया गांधी अब क्या कहेंगी।

एनकाउंटर को फर्जी बताते रहे कांग्रेस समेत अनेक दल

बाटला हाउस एनकाउंटर मामले पर कांग्रेस सहित तमाम दलों के नेता सवाल उठाते रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया था तो दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ने यहां तक दावा किया था कि एनकाउंटर में मारे गए लड़कों की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी थीं, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल और उनके बाद के गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस एनकाउंटर को सही बताया था।

2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिए गए आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ केस मानते हुए फांसी की सजा सुनाई और आरिज खान पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से दस लाख रुपये शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के परिवार को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

पिछले दिनों कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में आरिज खान को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 15 मार्च की तारीख तय की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने दोषी आरिज खान की सजा पर पहले शाम चार बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से कथित रूप से जुड़े आरिज खान को मौत की सजा दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि यह केवल हत्या का मामला नहीं है, बल्कि न्याय की रक्षा करने वाले कानून के रक्षक की हत्या का मामला है।

पुलिस ने की थी मृत्युदंड की मांग

पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ए.टी. अंसारी ने कहा कि इस मामले में ऐसी सजा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे अन्य लोगों को भी सीख मिले और यह सजा मृत्युदंड होनी चाहिए। वहीं, आरिज खान के वकील ने मृत्युदंड का विरोध किया।

दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान हुई इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरिज खान को आठ मार्च को दोषी ठहराया था। अदालत ने कहा था कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी पर गोली चलाई और उनकी हत्या की।

आतंकी शहजाद अहमद को मिली थी आजीवन कारावास की सजा 

दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध शहजाद अहमद की अपील दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है।

एनकाउंटर के दौरान आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। आरिज खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा है।

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