Breaking

बोधगया में बम ब्लास्ट मामले में तीन को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा

 

बोधगया में बम ब्लास्ट मामले में तीन को उम्रकैद, पांच को 10-10 साल की सजा

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

बिहार के गया जिले के बोधगया में बम ब्लास्ट की साजिश रचने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उम्रकैद की सजा पाने वालों में अहमद अली उर्फ कालू, पैगंबर शेख और नूर आलम मोमिन हैं। पांच दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इनमें दिलावर हुसैन, मुस्तफा रहमान उर्फ शाहीन उर्फ तूहीन, आरिफ हुसैन उर्फ अताकुर उर्फ सैयद उर्फ अनस उर्फ आलमगीर शेख, मोहम्मद आदिल शेख उर्फ अब्दुल्लाह और अब्दुल करीम उर्फ करीम शेख उर्फ इकबाल उर्फ फंटू शेख शामिल हैं।

 

सभी ने कोर्ट में दस दिसंबर को आवेदन देकर अपने-अपने गुनाह को स्वीकार किया था। सभी अभियुक्त पश्चिम बंगाल के मालदा के निवासी हैं। अदालत ने उम्रकैद की सजा प्राप्त तीनों दोषियों पर 39-39 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अन्य दोषियों पर भी अर्थदंड लगाया गया है। एक अभियुक्त जहीदुल इस्लाम ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया है। इस कारण उसपर अभी ट्रायल जारी रहेगा।

पढ़े कब हुआ था घटना

यह घटना 19 जनवरी, 2018 की है। इस दौरान बोधगया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा आयोजित पूजा में शामिल होने के लिए उनके सहित काफी संख्या में विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी प्रवास कर रहे थे। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक भी गया में ही मौजूद थे। दोषियों ने साजिश के तहत कालचक्र मैदान के द्वार के सामने जनरेटर के नीचे बैग में बम रख दिया था। दक्षिणी प्रवेश द्वार के चबूतरे पर भी बैग रखा गया था। महाबोधि मंदिर के मुख्य परिसर के गेट नंबर चार की सीढ़ी के बगल में विस्फोटक को रखा गया था। आइईडी का आंशिक रूप से विस्फोट हुआ था। अन्य बम को पुलिस ने समय रहते नष्ट कर दिया था, जिससे एक बड़ी घटना की साजिश विफल हो गई थी।

बोधगया में तलाशी के दौरान पुलिस ने तार, घड़ी, बैटरी, डेटोनेटर, सफेद पाउडर बरामद किया था। इस संबंध में बोधगया थाना में कांड संख्या 34/ 2018 दर्ज किया था, बाद में इस मामले को एनआइए को सौंप दिया गया था। एनआइए ने तीन फरवरी, 2018 को मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। एनआइए के अधिवक्ता ललन प्रसाद एवं प्रमोद कुमार ने बताया कि इन अभियुक्तों की कोलकाता एवं बेंगलुरु में हुए बम विस्फोट में भी संलिप्तता बताई जाती है। सभी अभियुक्तों को शुक्रवार को भारी सुरक्षा के बीच जेल से न्यायालय परिसर में लाया गया था।

यह भी पढ़े

शैलेश कुमार सिन्‍हा होंगे सीवान के नए एसपी

पंचायत चुनाव के बाद अब MLC की 24 सीटों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग जल्द कर सकता है घोषणा.

1971 की कहानी को लेकर सीवान के रिटायर्ड सूबेदार शिवजी पांडेय की ने यादें हुई ताजा.

भोजपुरी की आत्मा के मधुर संदेशवाहक!

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!