बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न होगी – प्रभारी जिला पदाधिकारी
केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ हुई संयुक्त ब्रिफिंग
श्रीनारद मीडिया, सीवान (बिहार):
प्रभारी जिला पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, सिवान एवं पुलिस अधीक्षक, सिवान के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस उपाधीक्षक, (मुख्यालय) सिवान के संयुक्त अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग, वि०सं०-27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा (TRE-2.0) को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर अम्बेदकर भवन सिवान के सभागार में सभी केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रिफिंग की गयी। जिसमें बताया गया कि दिनांक 08.12.2023 (शुक्रवार), दिनांक-09.12.2023 (शनिवार) एवं दिनांक-10.12.2023 (रविवार) को जिला के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एकल पाली में मध्याह्नन 12:00 बजे से अपराहन 02:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जानी है।
संयुक्त ब्रिकिंग के दौरान प्रभारी जिला पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, सिवान के द्वारा बताया गया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल-सह-उड़नदस्ता दण्डाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जो परीक्षा तिथि को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंच कर परीक्षा समाप्ति के उपरात तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। सुपर जोनल-सह-उड़नदस्ता दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सतत् भ्रमणशील रहकर परीक्षा को शांतिपूर्ण संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे।
प्रभारी जिला पदाधिकारी-सह-उप विकास आयुक्त, सिवान ने कहा कि सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार ही बैठाया जायेगा तथा यह ध्यान दिया जाए कि आयोग द्वारा बैठने की निर्धारित दूरी का उल्लघन न होने पाए। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाना है तथा परीक्षा सनाप्ति के पश्चात् संतुष्ट होने के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल छोडने की अनुमति दी जायेगी। बिना फोटो पहचान किए किसी भी परिक्षार्थी को मुख्य प्रवेश द्वारा से अन्दर नहीं जाने दिया जाए।
परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है जो परीक्षा में बैठने के लिए मान्य है। परीक्षार्थियों के प्रवेश करने से पूर्व उनकी भौतिक रूप से जाच कर लेंगे की परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं हो इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 लागू है यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी और इसे केन्द्राधीक्षक सुनिश्चित कराएंगे। अगर कोई परीक्षार्थी छद्म नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा है तो यह दंडनीय अपराध है। केन्द्राधीक्षक ऐसे सभी छद्म अभ्यर्थियों को स्थानीय थाना में स्टैटिक अथवा जोनल दण्डाधिकारी की सहायता से सुपूर्द करते हुए उनके विरुद्ध अपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे।
परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका नंबर 06154-242000 है। अनुमंडल पदाधिकारी को परीक्षा केन्द्र के पांच सौ गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने तथा परीक्षा केन्द्र के आसपास फोटोस्टेट की दुकानों को बंद कराने का निदेश दिया गया है
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