बीएसओ कृष्णा मांझी को मिला जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का दायित्व

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श्रीनारद मीडिया‚ सीवान (बिहार)

सीवान। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय व योजना एवं विकास विभाग के अधिसूचना संख्या- 232 द्वारा जन्म- मृत्यु अधिनियम-1969 को सरलीकरण करते हुए प्रखंडस्तर पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी को रजिस्ट्रार (जन्म -मृत्यु ) बनाया गया है। आंगनबाड़ी सेविका और पंचायत सचिव की जांच प्रतिवेदन के आधार पर जन्म-मृत्यु का निबंधन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कृष्ण कुमार मांझी को बड़हरिया प्रखंड और बड़हरिया नगर पंचायत का अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा रजिस्ट्रार बनाया गया है।प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी श्री मांझी ने बताया कि जन्म के 21 दिनों तक आंगनबाड़ी के प्रतिवेदन के आधार पर निःशुल्क जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनाया जाएगा. 22वां दिन से 30 दिनों तक घटित जन्म-मृत्यु का निबंधन आंगनबाड़ी सेविका व पंचायत सचिव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर दो रूप विलंब शुल्क के साथ किया जाएगा।

30 दिन से एक साल तक घटित जन्म -मृत्यु का निबंधन आंगनबाड़ी सेविका और पंचायत सचिव के जांच प्रतिवेदन के आधार पर शपथ पत्र व पांच रूपये विलंब शुल्क के साथ जन्म-मृत्यु का निबंधन प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। एक साल से ऊपर के जन्म-मृत्यु का शपथ पत्र,10 रूपए विलंब शुल्क, आंगनबाड़ी सेविका व पंचायत सचिव का जांच प्रतिवेदन के आधार पर बीडीओ के आदेश से जन्म प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। जन्म मृत्यु का निबंधन घटित घटना के आधार पर किया जाता है, न कि व्यक्ति के निवास स्थान के आधार पर। यानी जिस स्थान पर जन्म या मृत्यु होता है,उस स्थान के निबंधन इकाई द्वारा निबंधन किया जाता है।

रजिस्ट्रार सह प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी कृष्ण कुमार मांझी ने बताया  कि आसानी से व समय से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बने,उनकी यह पहली प्राथमिकता होगी. इस कार्य में बड़हरिया के आम नागरिक व सभी जनप्रतिनिधियों से सहयोग अपेक्षित है.

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