प्रेमी की मदद से पति की हत्या करने वाली बुलेट रानी को उम्रकैद की सजा
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
झारखंड की जमशेदपुर कोर्ट ने टेल्को निवासी तपन दास की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, उसके प्रेमी सुमित सिंह और साथी सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने तीनों को ये सजा सुनाई. न्यायलय ने इस मामले में 27 जनवरी को ही सभी को दोषी करार दे दिया था. सजा के अलावा न्यायालय ने धारा-302 में सभी को पांच- पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 201 में दो- दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं तपन दास की 9 वर्षीय बेटी की देखभाल के लिए डालसा को पत्र लिखा गया है.
इस मामले में जिले के तत्कालीन एएसपी कुमार गौरव के अलावा 10 लोगों की गवाही हुई थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वह इस फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अपील करेंगे. फिलहाल श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी हजारीबाग जेल में और सुमित सिंह रांची जेल में बंद हैं.
बता दें कि 12 जनवरी, 2018 को टेल्को के शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गयी थी. हत्या करने के बाद शव को फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थानाक्षेत्र के बड़ाबांकी की झाड़ी में फेंक दिया गया था. शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बाद में पुलिस की जांच में यह बात सामने आया कि पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी.
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