CAA आवेदक को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए देने होंगे प्रमाण,कैसे?

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श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदक को यह साबित करने के लिए कि वह अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान का नागरिक है उसको कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे। इन दस्तावेजों में वैध या समाप्त पासपोर्ट, आईडी कार्ड और भूमि किरायेदारी रिकॉर्ड सहित नौ दस्तावेजों में से कोई भी जमा कर सकते हैं।

आवेदक भारत में आगमन पर वीजा और आव्रजन टिकट की प्रतिलिपि जैसे 20 दस्तावेजों में से कोई भी जमा कर सकते हैं। सोमवार को जारी सीएए के नियमों के अनुसार, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र यह साबित करने के लिए कि उसने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है।

आवेदकों को देने होंगे ये प्रमाण

नियमों में यह भी कहा गया है कि आवेदकों को स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित सामुदायिक संस्थान द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा जो पुष्टि करता है कि वह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से है और उस समुदाय का सदस्य बना हुआ है।

इन्हें दी जाएगी भारतीय की राष्ट्रीयता

सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू किया है। इसके अंतर्गत 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के नियमों को अधिसूचित किया गया। अब, सीएए के तहत तीन देशों के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी।

कानून लागू होने पर शरणार्थियों ने मनाया जश्न

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू होने की खबर को लेकर देश में मौजूद हिंदू शरणार्थी गदगद हो गए हैं। नागरिकता संशोधन कानून संसद से पारित होने के चार साल बाद केंद्र द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू करने के बाद यहां रहने वाले पाकिस्तान के एक हिंदू प्रवासी ने कहा कि यह हमारे लिए वास्तविक राम राज्य की तरह है।

31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के नियमों के तुरंत बाद, पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों की बस्तियों में निवासियों ने सोमवार रात को दीपक जलाए और पटाखे फोड़े।

पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासी दिनेश भील ने कहा, “हम लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे। इसके (सीएए) वास्तविकता बनने के साथ, नागरिकता के लिए कतार में खड़े कई लोग जल्द ही भारतीय नागरिक बनने की उम्मीद कर सकते हैं।”

सीएए कानून लागू होने की खबर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक अन्य प्रवासी पेरुमल ने कहा कि इससे नागरिकता का मार्ग प्रशस्त होगा और परेशान प्रवासियों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “भारत में छह साल रहने के बाद हमें नागरिकता मिल सकती है। इससे उन लोगों को काफी मदद मिलेगी जो नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं।”

लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले आए सीएए नियमों के अनावरण के साथ मोदी सरकार अब तीन देशों से सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई – को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। गजट अधिसूचना के अनुसार, नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

भारत में पाकिस्तानी प्रवासियों की वकालत करने वाले सीमांत लोक संगठन के अनुसार, जोधपुर में लगभग 35,000 प्रवासी नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दावा किया गया कि पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान से इन हिंदू प्रवासियों की आमद बढ़ी है।

सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने सीएए के कार्यान्वयन और निवास अवधि को 10-12 साल से घटाकर 6 साल करने का स्वागत करते हुए कहा, “लेकिन सीएए केवल उन प्रवासियों के बारे में बात करता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे।, और जो लोग बाद में आए हैं, वे पुराने कानून के अनुसार नागरिकता के पात्र होंगे।”

उन्होंने कहा, “यह स्थिति पिछले 10 वर्षों में इस तिथि के बाद भारत आए लगभग 20,000 लोगों के लिए अन्याय है।” राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसे बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में बड़ी संख्या में पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासी रहते हैं।

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