कलकत्ता हाईकोर्ट ने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को दी जमानत
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी (Irfan Ansari), खिजरी के विधायक राजेश कच्छप (Rajesh Kachhap) और कोलेबीरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी (Naman Bixal Kongari) को अंतरिम जमानत दे दी है. इन विधायकों को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला में पिछले दिनों लाखों रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया था.
ममता बनर्जी पर लगाये गंभीर आरोप
जमानत मिलने के बाद जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) पर गंभीर आरोप लगाये. अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राजनीतिक लाभ के लिए हमें गलत तरीके से फंसाया है. जो भी पैसे बरामद किये गये हैं, वो हमारे हैं. इरफान अंसारी ने कहा कि हमारी रगों में कांग्रेस (Congress) का खून बह रहा है. हम कभी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल नहीं हो सकते.
झारखंड के तीन विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, लगायी ये शर्तें
तीन विधायक सरकार नहीं गिरा सकते: इरफान अंसारी
इरफान अंसारी ने कहा कि तीन विधायक कभी भी किसी सरकार को नहीं गिरा सकते हैं. इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी पर झारखंड की गठबंधन सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप है. हालांकि, विधायकों ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है. पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इन्हें अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि सभी को व्यक्तिगत रूप से हर सप्ताह जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा.
कांग्रेस विधायकों के वकील ने दी थी कोर्ट में ये दलील
उल्लेखनीय है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीनों विधायकों को 17 अगस्त को तीन महीने की अंतरिम राहत दी थी. कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2022 मुकर्रर की थी. उस दिन तीनों कांग्रेस विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील दी थी कि इनके पास जो पैसे थे, वो साड़ी खरीदने के लिए थे. ये लोग जनजातीय महोत्सव के लिए साड़ियां खरीदने गये थे.
हमें भाजपा सूट नहीं करता
इरफान अंसारी ने कहा कि वह अल्पसंख्यक समाज से आते हैं. उनके पिता लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी के नेता रहे. मंत्री रहे. वह खुद दो बार के विधायक हैं. नमन विक्सल कोंगाड़ी ईसाई समुदाय से आते हैं. पादरी हैं. वहीं, राजेश कच्छप आदिवासी समाज से आते हैं. हम लोगों को भाजपा सूट नहीं करता. हम कभी भाजपा में जा ही नहीं सकते. मैं ममता दीदी की बहुत इज्जत करता हूं. राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.
कांग्रेस ने तीनों विधायकों को कर दिया है निष्कासित
असम प्रकरण पर जब पत्रकारों ने सवाल किया, तो वह बिना कोई जवाब दिये चले गये. उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ने इन तीनों विधायकों को निष्कासित कर दिया है.
लाखों रुपये के साथ पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किये गये झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गयी है. हाईकोर्ट ने इन्हें तीन महीने की अंतरिम राहत दी है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जोड़ दी है. कोर्ट ने कहा है कि विधायकों को सप्ताह में एक बार थाना में हाजिरी लगानी होगी. उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा. इसके साथ ही केस की अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर 2022 मुकर्रर कर दी.
साड़ी खरीदने गये थे झारखंड कांग्रेस के विधायक- मुकुल रोहतगी
झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों की कोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपने मुवक्किलों को जमानत देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह सच है कि विधायकों के पास से रुपये मिले. आयकर विभाग इसकी जांच करेगा कि ये काला धन हैं या नहीं. राज्य सरकार की पुलिस का इससे कोई वास्ता नहीं है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल झारखंड में आयोजित होने वाले जनजातीय उत्सव के लिए साड़ियां खरीदने के लिए पैसे लेकर आये थे.
स्पेशल कोर्ट क्यों गये, एमपी-एमएलए कोर्ट जाएं: हाईकोर्ट
दूसरी तरफ, राज्य सरकार के वकील एसजी मुखर्जी ने विधायकों की जमानत का जोरदार विरोध किया. उन्होंने कहा कि साड़ी खरीदने के झूठे दावे किये जा रहे हैं. गिरफ्तार किये गये जनप्रतिनिधियों के पास से एक भी साड़ी बरामद नहीं हुई है. अभी वे पुलिस कस्टडी में हैं. बुधवार को टीआई परेड करायी जायेगी. वहीं, कोर्ट ने पूछा कि आप झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं. आप स्पेशल कोर्ट में क्यों पहुंचे. उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में जाना चाहिए.
विधायकों पर सरकार का तख्तापलट की साजिश रचने का है आरोप
सरकारी वकील ने दलील दी कि गिरफ्तार किये गये तीनों प्रभावशाली लोग हैं. अगर उन्हें जमानत दी गयी, तो वे जांच में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं. जांच कार्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. उन्होंने कहा कि जांच अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है. इसलिए कोर्ट को आरोपियों को जमानत नहीं देना चाहिए. उल्लेखनीय है कि झारखंड कांग्रेस के तीन विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को करीब 50 लाख रुपये नकद के साथ बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
झारखंड में चल रही है गठबंधन की सरकार
इन तीनों विधायकों पर आरोप है कि ये लोग झारखंड में तख्तापलट की साजिश में शामिल थे. पैसे लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार बदलने के लिए डील करने बंगाल पहुंचे थे. इसी दौरान तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया. बता दें कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के गठबंधन की सरकार चल रही है.