न्यायालय की अवमानना पर दारोगा पर केस
* न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत में लंबित है मामला
श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान(बिहार):
व्यवहार न्यायालय में पदस्थापित न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने एक मामले में न्यायालय के आदेश का लगातार उल्लंघन करने के आरोप में मुफस्सिल थाने के थानाध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय के अवमानना के आरोप में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोपी दारोगा की उपस्थिति के लिए सम्मन निर्गत करते हुए न्यायालय ने वाद में सुनवाई की अगली तिथि 18 जुलाई 24 मुक़र्रर की है।
न्यायालय सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चेक बाउंस होने पर परिवादिनी मेसर्स प्रताप ट्रेडर्स की प्रोपराइटर मधु सिंह ने नूर आलम के विरूद्ध न्यायालय में एक परिवाद पत्र संख्या 820 सन 2022 दर्ज कराया था। उक्त वाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय में विचाराधीन है।इसी वाद में न्यायालय ने अभियुक्त की उपस्थिति के लिए गैर जमानती वारंट 30 सितम्बर 23 को निर्गत किया ।
न्यायालय ने आदेश के अनुपालन हेतु पुनः अनुस्मारक भेजा ।परन्तु जब थानाध्यक्ष ने आदेश का अनुपालन नहीं किया तो न्यायालय ने दिनांक 30 मई 24 को थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की ।जिसका पुनः अनुपालन थानाध्यक्ष द्वारा नहीँ करने पर न्यायालय ने गम्भीरता से लेते हुए न्यायिक आदेश की अवहेलना तथा अवमानना का अपराध माना ! न्यायालय ने मुफस्सिल थानाध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय के आदेश के अवमानना के आरोप में दफा 349 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है ।
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