बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव पर मुकदमा दर्ज,क्यों?
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
दिल्ली से एक मैम हॉफ पैंट में आती हैं, घूम घूम कर वोट मांगती हैं। यही नहीं वो महिला नेत्री स्थानीय उम्मीदवारों को हरा कर चली जाती हैं। वोट मांगने के दौरान लड़कों ने उस नेत्री का फोटो खींच लिया था और उस फोटो को लड़के रात में किस किया करते थे।
बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव के थे। उन्होंने तीन महीने पहले भरी सभा में ये टिप्पणी एक महिला नेत्री पर की थी। इस मामले को लेकर अब कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला गया का है। सहकारिता के खिलाफ फतेहपुर थाने में केस दर्ज किया गया है।
केस दर्ज होने के बाद महिला नेत्री करिश्मा सिंह का कहना है कि हमने अपनी शिकायत के आधार पर केंद्र और राज्य के शासन-प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने पहल की है। हमें विश्वास है कि इस मामले में जरूर न्याय मिलेगा।
महिला नेत्री के खिलाफ खुले मंच से की थी अभद्र टिप्पणी
मई महीने में गुरपा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक सभा आयोजित की गई थी। सभा को बेलागंज के विधायक और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक मैम आती है और हाफ पैंट में घूम-घूम कर वोट मांगती है। यही नहीं वह स्थानीय बेलागंज क्षेत्र के नागेंद्र सिंह और ममता को हरा कर चल जाती है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि वोट मांगने के दौरान लड़कों ने उस नेत्री का फोटो खिंच लिया था और उस फोटो को लड़के रात में किस किया करते थे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था। मंत्री के इस संबोधन का वीडियो भी सामने आया था।
राज्यपाल से भी लगाई थी गुहार
इस टिप्पणी पर महिला नेत्री करिश्मा सिंह ने तमाम जगह लिखित शिकायत की थी। मुख्यमंत्री से सहकारिता मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की थी। यही नहीं उन्होंने अपने अपने समाज के लोगों से भी मदद मांगी थी। यहां तक कि बीते दिनों राज्यपाल से भी गुहार लगाई थी। खास बात यह भी है कि क्षत्रीय समाज से जुड़े एक संगठन ने इस मसले पर सुरेंद्र यादव की गर्दन काट कर लाने वाले को एक करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया था। संबंधित मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उसे पटना से गिरफ्तार कर लिया गया था।
महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सुरेंद्र यादव के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 615 में भारतीय दंड संहिता 500/509 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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