Breaking

  शराब बरामदगी मामले में दोषी करार

शराब बरामदगी मामले में दोषी करार
* सजा के बिंदु पर 6 फरवरी को होगी सुनवाई

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):

विशेष सेशन न्यायाधीश (उत्पाद) प्रथम वैष्णव शंकर मेहरोत्रा की अदालत ने शराब बरामदगी के एक बड़े मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 6 फरवरी 23 को होगी।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंदर एमएच नगर थाना की पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर सैदपुर गांव निवासी सुदर्शन शाह के पुत्र मुकेश कुमार के घर से 250 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की थी।

हां 27 अगस्त 2021 को हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक नामजद प्राथमिकी एम एच नगर थाने में 157/2021 दर्ज कराई थी। विचारों प्रांत न्यायालय ने अभियुक्त मुकेश कुमार को प्रतिबंधित पदार्थ शराब रखने के मामले में दोषी पाया है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक तारकेश्वर पटेल तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रजनी रंजन त्रिवेदी ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

यह भी पढ़े

लोधेश्वर महादेव की पावन धरती पर महादेवा महोत्सव  2 फरवरी से 8 फरवरी तक

 कर्पूरी जी गरीबों पिछड़ों के उद्धारक एवं राजनीतिक योद्धा थे

 गांव कस्बे टोले संस्थानों में आन बान शान से 74 वां गणतंत्र पर फहराया गया तिरंगा 

 कर्पूरी जी गरीबों पिछड़ों के उद्धारक एवं राजनीतिक योद्धा थे

छपरा-सोनपुर रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर युवक की हो गई मौत 

भगवानपुर हाट की खबरें :  गणतंत्र दिवस के अवसर शान से फहराया गया झंडा

मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने का किया है काम .. संगीता देवी

पानापुर की खबरें :  चारपहिया वाहन के लिए विवाहिता की हत्या  

Leave a Reply

error: Content is protected !!