लालू यादव की अर्जी अदालत ने किया मंजूर, जल्‍द आ सकते हैं पटना

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श्रीनारद मीडिया‚ सेंट्रल डेस्कः

राजद अध्‍यक्ष लालू यादव जल्‍द ही पटना आ सकते हैं। सीबीआइ की अदालत ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। लालू के वकील ने इसके लिए अदालत में अर्जी लगाई थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। चारा घाेटाला यानी पशुपालन घोटाला से संबंधित मुकदमे में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को गवाही के लिए राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत तीन आरोपितों के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। इस संबंध में अदालत ने झारखंड के जेल आइजी को 25 फरवरी को सभी आरोपितों को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा है कि यदि तय तिथि पर आरोपितों को पेश नहीं कर पाते हैं तो आरोपितों की गवाही कराने की व्यवस्था वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में ही कराने की व्यवस्था करें।  मामले के दो अन्य आरोपित पूर्व आइएएस अधिकारी बेक जुलियस और आरके राणा हैं। इस संबंध में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट में एक आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने का अनुरोध किया था। यह मामला कांड संख्या आरसी 63 (ए)/96 से संबंधित है। यह मामला बिहार के भागलपुर और बांका काेषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है।

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