कोर्ट ने सुनाई 9 आरोपियों को सजा, 40 साल पहले एसएचओ को मारी थी गोली
श्रीनारद मीडिया, यूपी डेस्क:
यूपी के जौनपुर का चर्चित एसएचओ हत्याकांड मामले में अदालत का बड़ा फैसला आया है. चालीस साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है. सुरेरी थाना के थानेदार समेत दो लोगों की हत्या में नौ आरोपियों को सजा मिली है. 1985 के हत्याकांड मामले में जौनपुर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा सुनाई है.
आइए जानते हैं पूरा मामला बता दें, एसएचओ हत्याकांड के मामले में 9 जिंदा लोगों को आजीवन कारावास के समेत दस-दस हजार का अर्थदंड से दंडित किया गया है. जमीन के पट्टे की विवाद मामले में थानेदार अमर नाथ भारती की गोली मारकर हत्या हुई थी. तत्कालीन समय हत्याकांड के बाद लंबे समय तक भारी, पीएससी बल गांव में किया गया तैनात था. यह मामला सुरेरी थाना का है.
बता दें, गांव के जमीनी विवाद में 50 से 60 लोगों ने घेरकर पुलिस पार्टी पर गोली फायरिंग व पथराव करके घटना को अंजाम दिये थे. जमीनी विवाद के अभियुक्त बल्लर उर्फ बलिराम को पुलिस थाने ले जा रही थी. बल्लर को छुड़ाने के लिए गांव के पांच दर्जन लोगों ने बंदूक व पथराव करके घटना को अंजाम दिया था.
एसएचओ अमरनाथ भारती की सरकारी गन छीनकर उन्हें मौत के घाट उतारा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सरकारी मामले में चालीस साल बाद थानेदार के कातिलों को सजा मिली है.
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