बेटी ने दूसरी जाति के लड़के से की थी शादी, पिता ने रेप करके मार डाला
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में अपनी 25 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में एक 55 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, बाप बेटी की दूसरी जाति के लड़के के साथ शादी से नाखुश था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर 5 अक्टूबर को अपनी बेटी की हत्या कर दी थी, लेकिन मामला तब सामने आया जब पुलिस ने रविवार को महिला और उसके आठ महीने के बच्चे का शव बरामद किया।
शहर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) उमेश तिवारी ने कहा, “आरोपा ने अपनी बेटी के शव को भोपाल के रतीबाद इलाके के पास एक जंगल में फेंक दिया था और बच्चे को छोड़ दिया था।” उन्होंने बताया कि बच्चे की मौत निमोनिया के कारण हुई है।
तिवारी ने कहा कि जांच के दौरान पुलिस ने महिला की पहचान शाजापुर जिले के शुजालपुर निवासी के रूप में की और उसके ससुराल वालों ने उन्हें बताया कि महिला भोपाल में अपनी बड़ी बहन के घर गई थी। उन्होंने कहा, “पुलिस ने उसकी बहन से पूछताछ की। उसने हमें बताया कि महिला अपने आठ महीने के बेटे के साथ 20 अक्टूबर को दिवाली मनाने के लिए भोपाल आई थी क्योंकि पति एक टेंट हाउस में काम करने के लिए रायपुर गया था।”
घटनाक्रम की जानकारी देते हुए तिवारी ने कहा कि महिला के बेटे की निमोनिया से मृत्यु हो गई। उसने अपने पति के साथ इसकी जानकारी साझा नहीं की। बड़ी बहन ने पड़ोसी जिले सीहोर में रहने वाले अपने पिता और भाई को भोपाल बुलाया। तिवारी ने कहा, “पिता, जिसने अंतरजातीय विवाह के बाद महिला के साथ सभी संबंध तोड़ दिए, आया और उसे बच्चे के शव को दफनाने के लिए कहा। बच्चे के शव को दफनाने के लिए पिता और भाई महिला को जंगल में ले गए।”
सिटी एसपी ने कहा, “उस आदमी ने अपने बेटे को बाइक की रखवाली करने के लिए कहा और बेटी को अपने साथ जंगल में आने के लिए कहा। आदमी ने अंतर्जातीय विवाह के पीछे का कारण पूछा और उसने उसके साथ मारपीट की लेकिन महिला ने कुछ नहीं कहा। बाद में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। वह महिला और उसके बेटे के शव को जंगल में छोड़कर अपने बेटे के साथ भाग गया।”
छह अक्टूबर को पिता-पुत्र ने बड़ी बेटी को महिला की हत्या की सूचना दी। नगर एसपी ने कहा कि बेटे और बेटी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी बहन का उनके पिता द्वारा बलात्कार किया जा रहा है। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद महिला और कपड़ों की स्थिति से पता चला कि हत्या से पहले महिला के साथ बलात्कार किया गया था। सोमवार को प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत सीहोर जिले के एक गांव के एक व्यक्ति और उसके 23 वर्षीय बेटे, जो अपराध में एक साथी था, को धारा 302 के तहत गिरफ्तार किया।
पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की अंतरजातीय शादी को लेकर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कई रिश्तेदारों ने उसे अपने घर बुलाना बंद कर दिया था। पिता ने पुलिस को बताया, “मैं मौके की तलाश में था और जब मेरी बेटी ने मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका।”
थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने बताया, ‘पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सोमवार को महिला की हत्या के बारे में महिला के पति को पता चला। महिला के पास मोबाइल फोन नहीं था। उसने पिछली बार दीवाली पर अपनी बहन के मकान मालिक का मोबाइल फोन उधार लेकर अपने पति से संपर्क किया था।”
पति ने कहा, ‘मैं मकान मालिक के नंबर पर कॉल करता था लेकिन वह कहता था कि मेरी पत्नी अपने घर लौट आई है। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे बताया कि वह नहीं आई। मुझे लगा कि महिला का परिवार मेरी पत्नी को मुझसे बात करने से रोक रहा है। मकान मालिक ने मेरे खिलाफ रतीबाद पुलिस में गाली देने की शिकायत भी दर्ज कराई थी, इसलिए मैंने उसे फोन करना बंद कर दिया और मैं अपनी पत्नी से मिलने आने की योजना बना रहा था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने मुझे हत्या की सूचना दी।”
उन्होंने कहा, ‘भागने के बाद उन्होंने डेढ़ साल पहले शादी की थी। पिता ने सीहोर के बिलकिसगंज पुलिस में महिला की गुमशुदगी की फर्जी शिकायत दर्ज कराई लेकिन हमने पुलिस को सूचना दी कि हम शादीशुदा हैं। लड़की के पिता ने मेरी पत्नी को धमकी दी कि अगर वह कभी अपने घर लौटी तो उसे जान से मार देंगे।”
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