कोरोना संक्रमित पूर्व सांसद मो0 शहाबुद्दीन के इलाज की निगरानी करे दिल्ली सरकार :
दिल्ली हाईकोर्ट
दिन में दो बार घर बात करने की मिली इजाजत
श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्क:
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को कोरोना से संक्रमित पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को समुचित इलाज मुहैया कराने और इलाज की निगरानी करने को कहा है। कोरोना से संक्रमित पूर्व सांसद को दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती हैं।
जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर शहाबुद्दीन के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखेंगे और उनका इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर इलाज कर रहे डॉक्टर हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टरों से परामर्श भी करेंगे।
हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे राजद नेता को दिन में दो बार परिजनों से बात करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही डीडीयू अस्पताल में उनके इलाज की निगरानी एवं समुचित इलाज की मांग को लेकर शहाबुद्दीन की ओर से दाखिल याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया।
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के त्रिपाठी ने कहा कि जेल नियमावली के अनुसार, जेल के बाहर रहने पर किसी कैदी को परिजनों से फोन पर बात करने की अनुमति नहीं होती है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन बीमार हैं। इस पर वकील त्रिपाठी ने हाईकोर्ट से कहा कि दोषी को जेल अधिकारियों की निगरानी में किसी एक रिश्तेदार से बात करने की अनुमति दी जा सकती है।
सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व सांसद का समुचित इलाज किया जा रहा है और जो आगे भी जारी रहेगा। इसके बाद अधिकारियों की निगरानी में पूर्व सांसद को परिजनों से बात करने की अनुमति मिल गई।
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