कोरोना संक्रमण को लेकर अलर्ट मोड में विभाग, सार्वजनिक स्थलों पर नहीं होगा होली मिलन समारोह

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• महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब से आने वाले यात्रियों की कोविड जांच के बाद हीं एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति
• दूसरे राज्य से आनेवाले यात्रियों की रैंडम बेसिस जांच करने का निर्देश
• प्रधान सचिव ने पत्र जारी कर आयुक्त व डीएम को दिया निर्देश

श्रीनारद मीडिया‚ पंकज मिश्रा‚ छपरा (बिहार):

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। होली के मद्देनजर संक्रमण बढ़ने की संभावना को देखते हुए विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब समेत अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है| जारी पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सभी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से से कोविड-19 के निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ बाहर आने की अनुमति दी जाये। यदि कोई यात्री कोविड-19 प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच रैपिड एंटिजन के माध्यम से तुरंत किया जाये और कोविड-19 जांच रिजल्ट के आधार पर आईसोलेशन के सबंध में निर्णय लिया जाये। यह व्यवस्था 17 मार्च से लागू होगी।

ट्रेन से आने वाले यात्रियों की रैंडमली जांच:
होली के मद्देनजर काफी संख्या में मजदूर व अन्य व्यक्ति अपने-अपने घर को लौट रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों का रैंडम बेस में कोविड-19 जांच करने का निर्देश दिया गया है। इन राज्यों से आने वाले ट्रेनों के सबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से रैंडमली जांच कराने एवं परिणाम के आधार उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार:
सिविल सर्जन डॉ. जेपी सुकुमार ने बताया कि प्रधान सचिव के निर्देशानुसार जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आये हैं उन पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से कोविड-19 की जांच अपील की जायेगी तथा आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लेने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के साथ पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जायेगी।

होली मिलन मनाने पर लगी रोक:
गाइडलाइन के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर होली मिलन समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात संसाधनों में शारीरिक दूरी तथा मास्क् के प्रयोग के लिए जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है।

कोविड केयर सेंटर को तैयार रखने का निर्देश:
प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि जिले में स्थापित किये गये कोविड केयर सेंटर एंव डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर की उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा लिया जाये तथा इसे रेडी मोड में रखा जाये। कोविड पॉजिटिव केस पाये जाने पर माइक्रो कंटेन्मेंट जोन गठित किया जाये एवं इस संबंध में पूर्व में निर्गत निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

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