उर्वरक विक्रेता को जिला कृषि पदाधिकारी ने दिया सख्त निर्देश
श्रीनारद मीडिया, पंकज मिश्रा, अमनौर, सारण (बिहार):
सभी खुदरा उर्वरक विक्रेता को जिला कृषि पदाधिकारी के निर्देशानुसार यूरिया खाद की , दलाल किस्म के लोगो द्वारा पैरवी, पद ,राजनीतिक प्रभाव के कारण या व्यक्तिगत सम्बन्ध का हवाला देकर बिना जरूरत यूरिया क्रय कर जमा करने ,जमाखोरी करके एवं बाद में रात के अंधेरे में 500 से 600 रुपये प्रति बैग के दाम पर विक्रय करने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजरह आदेश दिया जाता है कि किसी भी किसान को एक बैग यूरिया से ज्यादा की बिक्री नही की जाए।
अगर किसान 2 या उससे ज्यादा यूरिया की मांग करते है तो उनसे किसान पंजीयन संख्या एवं अद्यतन 2018के बाद का LPC लेकर प्रतिनियुक्त पंचायत स्तरीय उर्वरक निरीक्षक को सूचित कर उनके या किसी भी कृषि विभाग के कर्मी के अनुशंसा पर ही अधिकत्तम 2 बैग यूरिया अपने pos में माध्यम से बिक्री करेंगे।
आदेश के उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से उनके अनुज्ञप्ति को निलंबित कर वैधानिक करवाई की जाएगी। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि यैसे लोग की सक्रियता के कारण दुकानदार बदनाम हो रहे हसि और विभाग की फजीहत हो रही है।अतः इस आदेश का कल्ह से ही अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
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