बी डी सी सदस्य पर तथ्य छुपाने के आरोप में डी एम ने दी प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश
दर्ज कराने का बीडीओ को दिया निर्देश
श्रीनारद मीडिया, एम सावर्ण, भगवानपुर हाट ( सिवान ):
सीवान जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने भगवानपुर बीडीओ डॉ कुंदन को बी डी सी भाग संख्या 3 के उप चुनाव में विजयी सदस्य हंस राज कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह द्वारा चुनाव में दिए गए हलफनामा में तथ्य छुपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है ।
बीडीओ डॉ कुंदन ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पंचायत उप चुनाव 2023 से संबंधित परिवाद पत्र में पारित आदेश के में राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के आदेश हंसनाथ कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में आपराधिक तथ्य छुपाए जाने के निमित उनके विरुद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 125 ( क) ( 3 ) के तहत करवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है ।
उन्होंने बताया कि एक अन्य मामले में निर्वाचन वाद संख्या 27 / २०२२ रंजीत चौधरी बनाम हरेंद्र पासवान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार पटना के आदेश पर तथ्य छुपाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है । उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्य हंसनाथ कुमार सिंह उर्फ संतोष सिंह के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी ।
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