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माध्यमिक शिक्षकों के जायज मांगो को अविलम्ब निष्पादित करे शिक्षा विभाग : केदारनाथ पांडेय - श्रीनारद मीडिया

माध्यमिक शिक्षकों के जायज मांगो को अविलम्ब निष्पादित करे शिक्षा विभाग : केदारनाथ पांडेय

माध्यमिक शिक्षकों के जायज मांगो को अविलम्ब निष्पादित करे शिक्षा विभाग : केदारनाथ पांडेय

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# शिक्षकों के लंबित मांगों से सम्बंधित आवेदन शिक्षा विभाग को सौपा

श्रीनारद मीडिया‚ मनोज तिवारी‚ छपरा (बिहार)


बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्याध्यक्ष सह विधान पार्षद श्री केदारनाथ पांडेय ने माननीय मंत्री शिक्षा विभाग,बिहार,को पत्र लिख कर
माध्यमिक शिक्षकों से संबंधित महत्त्वपूर्ण लंबित समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए अनुरोध किया है।साथ ही कहा है कि, पूर्व में भी 16 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री के साथ हुए विमर्श केे क्रम में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण समस्याओं के निष्पादन हेतु मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया जा चुका है।
1- पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्थाओं के अन्तर्गत कार्यरत (नियोजित) शिक्षकों के वेतन में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण करते हुए 01 अप्रैल 2021 से पन्द्रह प्रतिशत वेतन वृद्धि को लागू कराना।
2- नियमित शिक्षकों को एम- ए- सी- पी- एस- के अन्तर्गत 6600 का ग्रेेड-पे एवं तत्संबंधी समस्याओं का निराकरण ताकि सेवानिवृत्त शिक्षकों/ प्रधानाध्यापकों को सेवान्त लाभ का निष्पादन संभव हो सके।
3- नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर सीधी नियुक्ति में अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 22-08-2019 के आलोक में +2 शिक्षकों के लिए निर्धारित अर्हता 6 वर्ष एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 8 वर्ष करने के संबंध में।
4- सेवा की निरंतरता भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के संबंध में।
5- शारीरिक प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को भी माननीय न्यायालयों के न्यायनिर्णय के आलोक में प्रधानाध्यापक की सीधी भर्ती में शामिल करने के संबंध में।
6- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर अनुकंपा आधारित नियुक्ति के संबंध में।
7- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति।
8- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा नियोजित शिक्षकों को देय ई-पी-एफ- योजना के लाभ को नियमित करने के संबंध में।
9- सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 3351-3354/2003 का उल्लंघन कर नियमित शिक्षकों के वर्द्धित वेतन की कटौती संबंधी निदेशक का आदेश वापस किया जाय। यह आदेश 22-ब् फंडामेण्टल रूल के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अवमानना है।
के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं के निष्पादन हेतु पत्र के द्वारा मांग किया गया है।

सारण प्रमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव चन्द्रमा सिंह, कोषाध्यक्ष रजनीकांत सिंह,संरक्षक शंकर यादव, महात्मा प्रसाद गुप्ता,वरिष्ठ नेता सह विधान पार्षद प्रतिनिधि विद्यासागर विद्यार्थी, नागेंद्र प्रसाद सिंह,डॉ विजय सिंह ठाकुर,प्रकाश कुमार सिंह,डॉ सतेंद्र पांडेय, ज़फर हुसैन, कुमार अर्नज,श्रीमती कंचन सिंह ,आदि ने भी उक्त मांगो का समर्थन करते हुए,,शिक्षा मंत्री से जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है।
उक्त जानकारी प्रमंडलीय मीडिया प्रभारी प्रकाश कुमार सिंह ने दी।

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