सीवान के चर्चित- चिल्लह मरवा दोहरे हत्याकांड में दो माले विधायको सहित आठ आरोपी बरी
सीवान न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पांडेय, सीवान (बिहार):
सीवान व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट नरेंद्र कुमार की अदालत ने 6 जुलाई 2013 को चिल मरवा गांव मैं हुए दोहरे हत्याकांड में नामजद दरौली एवं मैरवा के भाकपा माले के विधायक क्रमशः सत्यदेव राम एवं अमरजीत कुशवाहा सहित कुल आठ आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश पारित कर दिया ।
न्यायालय सूत्रों के अनुसार भूमि विवाद के एक मामले में गुठनी थाने के चिलमरवा गांव में 6 जुलाई 2013 को बेलौर निवासी राज नारायण सिंह एवम सोहगरा गांव के मुकेश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।
इस घटना में विस्वार गांव के घनश्याम मिश्र गोली लगने से घायल हो गए थे । घटना की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मृतक के पिता अमर सिंह ने दरौली के माले विधायक सत्यदेव राम जीरादेई के माले विधायक अमरजीत कुशवाहा सहित विश्राम मांझी लोरिक राम , उदय राम , राम किशुन राम , छोटे लाल शर्मा एवम दिनेश राम को आरोपी बनाया था ।
जिसमे न्यायालय ने विचारनोपरांत साक्ष्य के आभाव में सभी आरोपितों को बरी करने का आदेश आज पारित कर दिया । इस मामले में सूचक की ओर से अभियोजन को अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने अपना पक्ष रखा ।
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