नकली नोटों का जखीरा?ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से बरामद हुए दो-दो हजार के नोट.

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डीएम ने अपराधियों पर की बड़ी कार्रवाई.

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस से पुलिस ने नकली नोटों का जखीरा बरामद किया है। पीडीडीयू नगर जंक्शन (मुगलसराय) में एसी कोच की जांच के दौरान लावारिस हालत में एक बैग मिला। बैग की छानबीन शुरू हुई तो उसमें दो-दो हजार के पांच हजार यानी एक करोड़ कीमत के नकली नोट मिले। बैग को स्टेशन पर उतारने के बाद अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई।

आईबी को भी बरामदगी के बारे में बताया गया है। पुलिस नोटों के तार और इसका नेटवर्क खंगालने की कोशिश में जुटी है। ट्रेन को पश्चिम बंगाल से होते हुए असोम तक जाना था। दोनों राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं।

पुलिस के अनुसार दिल्ली से सुबह करीब 11 बजे मुगलसराय स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर ट्रेन के पहुंचने पर जीआरपी और आरपीएफ ने रूटीन चेकिंग शुरू की थी। इसी दौरान एसी कोच बी-4 में सीट के नीचे और आसपास रखे सामानों के बारे में यात्रियों से पूछताछ के दौरान एक लावारिस बैग के बारे में पता चला।

पुलिस ने बैग के बारे में आसपास के यात्रियों से पूछताछ की लेकिन कोई कुछ नहीं बता सका। बैग खोला गया तो पुलिस की आंखें चौंधिया गईं। पूरा बैग दो-दो हजार के नोटों से भरा था।

तत्काल बैग को थाने लाया गया। यहां बैग से सभी नोट निकाले गए तो पता चला कि सभी नकली हैं। कुछ नोट अर्ध निर्मित भी थे। कई की स्याही छूट रही थी। जीआरपी इंस्पेक्टर आरके सिंह के अनुसार बरामदगी के बारे में आईबी को भी बता दिया गया है। नोटों के नेटवर्क को खंगाला जा रहा है।

कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करने के लिए पंचायत चुनाव से पहले अपराधियों पर शिकंजा कसना तेज हो गया है। गोंडा डीएम मार्कण्डेय शाही ने गिरोहबन्द अपराधों में संलिप्त विभिन्न अपराधियों की साढ़े आठ करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

डीएम शाही ने बताया कि पशु तस्कर नन्द किशोर बरुआर पुत्र रामदीन निवासी ग्राम अंगनीपुरवा थाना मनकापुर की चल-अचल सम्पत्ति जिसकी कुल कीमत आठ करोड़ 41 लाख 50 हजार है, को गिरोहबन्द व आसामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। इसी प्रकार ननकन पुत्र राम मिलन, राजेश पुत्र राम निवास, विष्णु प्रसाद पुत्र भरत लाल निवासीगण ग्राम भरहू भट्ठा थाना मनकापुर की अचल सम्पत्ति, राजू यादव पुत्र नन्द लाल यादव, निवासी टेड़िया पुलिया थाना नवाबगंज, कैलाश यादव पुत्र जुगनू निवासी कठेयिया थाना मनकापुर और महादेव मौर्य पुत्र राम सूरत निवासी हेमपुरवा चन्दापुर थाना वजीरगंज की 17 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं।

डीएम ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति को जब्त करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए एसपी को पत्र भेजने के साथ ही एसडीएम मनकापुर और तरबगंज को शीघ्र कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।

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