गैंगेस्टर एक्ट में एफ आई आर व गैंग चार्ट निरस्त – हाईकोर्ट
श्रीनारद मीडिया, यूपी डेस्क:
गोरखपुर जिले का चर्चित प्रकरण याची हेमवंती पटेल निवासी देवरिया के खिलाफ जिला गोरखपुर थाना चिलवाताल के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में हुई एफ आई आर को हाई कोर्ट में चुनौती दिया। याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला व अरुण कुमार सिंह देशवाल के समक्ष बहस में बताया कि याची विरुद्ध तीन झूठे केस दर्ज कराए गए थे जिसमें वह जमानत पर है याची के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में की गई कार्रवाई नियम विरुद्ध की गई है ।
जिलाधिकारी के द्वारा जॉइंट मीटिंग कर गैंगस्टर चार्ट नहीं तैयार किया गया जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी गोरखपुर से जवाब तलब किया था।जिलाधिकारी के द्वारा फर्जी मीटिंग दिखाकर गैंगेस्टर की कार्यवाही किये जाने व मीटिंग रजिस्टर उपलब्ध न होने पर हाइकोर्ट ने फटकार लगाई और कहा पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर डी जी पी व राज्य सरकार ने भी सर्कुलर जारी किया था निमानुसार गैंगेस्टर एक्ट के तहत चार्ट बनाया जाए और कार्यवाही की जाए ।
जिस पर हाइकोर्ट ने गैंगेस्टर में दर्ज एफ आई आर व गैंग चार्ट रद्द कर दिया ।हेमवंती पटेल, विकास सिन्हा,रेखा,गीता व एक अन्य के विरुद्ध रेप ,पॉक्सो व लोगो ठगी के झूठे केस दर्ज कराने व सहयोग करने का आरोप में गैंगेस्टर में दर्ज एफ आई आर निरस्त कर दी गई वर्तमान समय मे तथाकथित गैंग का सरगना विकाश सिन्हा व उसकी मित्र रेखा सिंह गैस्टर एक्ट में जेल में बन्द है ।
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