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न्यायालय में फर्जी साक्ष्य देने आया साक्षी सहित पांच को जेल

* न्यायालय में फर्जी साक्ष्य देने आया साक्षी सहित पांच को जेल
* अभियुक्तों के कहने पर न्यायालय में साक्ष्य देने आया

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श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):


प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुरभि सिंघानिया के न्यायालय में एक आपराधिक मामले में अभियुक्तों के मेल में आकर फर्जी ढंग से साक्ष्य देने आया साक्षी को न्यायालय ने जांच पड़ताल के बाद जेल भेज दिया। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिसवन थाना कांड संख्या 176/2022 से संबंधित एक विचारण वाद संख्या1379/2024 में साक्ष्य चल रहा था ।

जिसमें संतोष सिंह सूचक था। इस मामले में सिसवन थाना क्षेत्र के गंगपुर सिसवन निवासी संजय सिंह के पुत्र रूपेश सिंह एवम नीतीश कुमार सिंह तथा लक्ष्मण सिंह के पुत्र देवेंद्र सिंह एवं संजय सिंह अभियुक्त थे।

इसी मामले में अभियुक्तों से मेल मिलाप कर फर्जी तरीके से सूचक संजय सिंह की जगह उसका भाई अनिल सिंह पहचान पत्र में छेड़छाड़ करके आज न्यायालय में साक्ष्य देने आया था। साक्ष्य के क्रम में सूचक संजय सिंह की जगह फर्जी तरीके से साक्षी बने अनिल सिंह को हस्ताक्षर में भिन्नता होने पर न्यायालय द्वारा जांच पड़ताल की गई ! जांच के क्रम मे साक्षी का पहचान पत्र फर्जी पाया गया।

पूछताछ के क्रम में साक्षी ने पहचान पत्र में छेड़छाड़ कबूल किया तथा ऐसा कृत्य अभिक्‍युतों के कहने पर करना कबुल किया । जिसके बाद न्यायालय के निर्देश पर न्यायालय पीठ के लिपिक मनोज कुमार सिंह के बयान पर नगर थाने में उपरोक्त सभी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए साक्षी सहित चारों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।

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