उत्पाद मामले के आरोपी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवम एक लाख रुपए जुर्माना

 

उत्पाद मामले के आरोपी को पांच वर्ष की सश्रम कारावास एवम एक लाख रुपए जुर्माना
* आर्म्स एक्ट में ढाई वर्ष की सजा एवम सात हजार रुपये का जुर्माना

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श्रीनारद मीडिया, डॉ विजय कुमार पाण्डेय, सीवान (बिहार):

सीवान जिला व्यवहार न्यायालय के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश (प्रथम )की अदालत ने प्रतिबंधित शराब बरामदगी एवं आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवम ₹1लाख 7 हजार रुपये के अर्थदंड के भुगतान का आदेश दिया है।

इस संदर्भ में न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जामो थाना की पुलिस ने 19 मार्च 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर खोरी पाकर गांव के नीलामी लारमा मोड़ से उसी गांव के कैलाश साह के पुत्र छोटन शाह को उसके सब्जी की दुकान से 1 लीटर 80 एमएल अंग्रेजी शराब तथा 315 बोर के एक देसी कट्टे के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में छोटन शाह के विरुद्ध पुलिस ने जामो थाने में नामजद प्राथमिकी 26 /2022 दर्ज कराइ थी। न्यायालय ने विचारों प्रांत अभियुक्त छोटन शाह को प्रतिबंधित खराब मामले में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सश्रम कारावास एवं ₹100000 जुर्माना के भुगतान का आदेश दिया।

वहींआर्म्स एक्ट के दो अलग अलग धाराओं में क्रमशः 2 वर्ष की सजा एवम 5 हजार रुपये जुर्माना तथा 6 माह की सजा एवम 2 हजार रुपये के जुर्माना के भुगतान का आदेश दिया है ।न्यायालय में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक तारकेश्वर पटेल एवम बचाव पक्ष की ओर से राजेश कुमार सिंह अधिवक्ता ने अपना अपना पक्ष रखा।

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