विवाह समारोह के लिए थाना से अनुमति लेना आवश्यक : थानाध्यक्ष
श्रीनारद मीडिया, एम सावर्ण, भगवानपुर हाट, सीवान (बिहार):
बिना थाना के अनुमति का शादी विवाह समारोह आयोजित करने वालो के खिलाफ पुलिस करेगी करवाई । यह बात थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने बुधवार को कही । उन्होंने कहा कि लॉक डा उन लग गया है । अब गाइड लाइन का पालन कर ही शादी विवाह समारोह आयोजित किया जा सकता है ।
उन्होंने कहा कि विवाह समारोह आयोजित करने के लिए तीन दिन पहले थाना में आवेदन दे कर अनुमति लेना आवश्यक है । उन्होंने विवाह समारोह में 50 व्यक्तियों के उपस्थित में ही बिना डीजे , नाच , आर्केस्ट्रा के प्रदर्शन बिना सम्पन्न कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने आवेदन मिलने के बाद पुलिस स्थिति का आकलन कर ही संबंधित व्यक्ति को विवाह समारोह आयोजित करने के लिए थाना से अनुमति दी जाएगी। ऐसा नहीं करने वालो के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया
जाएगा ।
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