विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए UGC की मिली मंजूरी
श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क
विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की मंजूरी की जरूरत होगी। UGC चीफ एम जगदीश कुमार ने ‘सेटिंग अप एंड ऑपरेशन ऑफ कैंपस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया’ के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन का ऐलान किया, जिसमें कैंपस स्थापित करने को लेकर नियम बताए गए हैं।
UGC चीफ ने जानकारी दी कि जिन विदेशी यूनिवर्सिटीज के देश में कैंपस होंगे, वे फिजिकल मोड में फुल-टाइम प्रोग्राम की पढ़ाई कराएंगी, उन्हें ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई कराने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
10 साल के लिए मिलेगी मंजूरी
भारत में कैंपस स्थापित करने वाली विदेशी यूनिवर्सिटीज को शुरू में 10 साल के लिए ही मंजूरी दी जाएगी, उन्हें एडमिशन प्रोसेस और फीस स्ट्रक्चर तय करने की भी छूट होगी। फिजिकल क्लास के लिए फुल-टाइम प्रोग्राम पेश कर सकते हैं, उन्हें ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन कराने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय कैंपसों में दी जाने वाली एजुकेशन की क्वालिटी उनके मेन कैंपस की तरह ही क्वालिटी वाली हों।
इन नियमों को भी जानिए…
- विदेश से फंड का आदान-प्रदान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगा।
- विदेशी यूनिवर्सिटीज को अपनी खुद का एडमिशन प्रॉसेस तैयार करने की छूट होगी। फीस भी अपने हिसाब से तय कर पाएंगे।
- विदेशी यूनिवर्सिटीज को दो साल के भीतर भारत में कैंपस स्थापित करना होगा।
- कमीशन से फाइनल मंजूरी के 45 दिनों के भीतर कैंपस को ऑपरेशन करना होगा।
- विदेशी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा।
विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस में आरक्षण नीति लागू होने पर जगदीश कुमार ने कहा कि यह यूनिवर्सिटीज को ही तय करना होगा। इसमें यूजीसी की भूमिका नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन प्रक्रिया और छात्रों की जरूरतों का आकलन करने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो सकती है, जैसा कि विदेशों में यूनिवर्सिटीज में होता है।
एनईपी 2020 के लागू होने के बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है. उच्च शिक्षा को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ओर से विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नए नियम बनाए हैं. जिसको लेकर यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि भारत में कैंपस स्थापित करने के इच्छुक विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से अप्रूवल की जरूरत होगी.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष प्रोफेसर ममिडला जगदीश कुमार ने आज मीडिया के साथ बातचीत की. जिसमें उन्होंने कहा कि विदेशी संस्थान आयोग की ओर से बनाए गए दिशा-निर्देशों और भारतीय कानूनों के अनुसार अपने कार्यों का संचालन करेंगे. उन्हें यहां के नियमों और कानूनों के मुताबिक एनुअल रिपोर्ट व अकाउंट मेंटेन करने होंगे. भारत में कैंपस शुरू करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों को अपनी खुद की प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी. इसके अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगा कि उनके भारतीय परिसरों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता उनके मुख्य परिसर के बराबर हो.
1- भारत में कितने सालों के लिए कैंपस खोल सकेंगे?
भारत में कैंपस स्थापित करने वाली विदेशी यूनिवर्सिटी को शुरू में 10 साल के लिए ही मंजूरी दी जाएगी. उसके बाद आगे का निर्णय बाद में कई बातों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा.
2- फंड कैसे मैनेज होंगे?
विदेश से किसी भी तरह के फंड का आदान-प्रदान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगा. इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी.
3- विदेशी यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा?
भारत में कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी यूनिवर्सिटीज को कैंपस में फिजिकल क्लास के लिए फुल-टाइम प्रोग्राम पेश करने की इजाजत मिलेगी. उन्हें ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन की इजाजत नहीं होगी.
4- क्या सिलेबस में फर्क होगा?
विदेशी यूनिवर्सिटीज (Foreign University) को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके भारतीय कैंपस में प्रदान की जाने वाली एजुकेशन की क्वॉलिटी उनके मेन कैंपस के समान ही गुणवत्तापूर्ण हो.
5- फॉरेन यूनिवर्सिटी को किससे मंजूरी लेनी होगी?
विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए UGC की मंजूरी की जरूरत होगी. इसके बिना वह यहां कैंपस नहीं बना पाएंगे.
6- इनमें एडमिशन लेने का नियम क्या रहेगा?
भारत में कैंपस स्थापित करने वाली विदेशी यूनिवर्सिटीज अपना एडमिशन प्रोसेस खुद तैयार कर सकेंगी. यह फीस भी अपने हिसाब से तय कर पाएंगी.
7- फॉरेन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कहां होगा?
भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज (Foreign Universities) को यूजीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा.
8- इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा?
विदेशी यूनिवर्सिटीज को दो साल के अंदर भारत में अपना कैंपस स्थापित करना होगा. कमीशन से फाइनल मंजूरी के 45 दिनों के भीतर कैंपस को ऑपरेशनल भी करना होगा.
9- क्या विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस में आरक्षण नीति लागू होगी? (Reservation In India)
एडमिशन से जुड़ा हर निर्णय यूनिवर्सिटीज लेंगी और इसमें यूजीसी की कोई भूमिका नहीं होगी. मूल्यांकन प्रक्रिया और छात्रों की जरूरतों का आकलन करने के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो सकती है, जैसा कि विदेशों में यूनिवर्सिटीज में होता है.
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