Breaking

साक्ष्य के अभाव में 31 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन बरी.

साक्ष्य के अभाव में 31 साल पुराने मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन बरी.

०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow
०१
WhatsApp Image 2023-11-05 at 19.07.46
previous arrow
next arrow

साक्ष्य के अभाव में उन्हें जमानत दे दी गयी है

श्रीनारद मीडिया सेंट्रल डेस्क

बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को जमानत मिल गयी है. 31 साल पुराने मामले में आनंद मोहन को कोर्ट ने बरी किया है. साक्ष्य के अभाव में उन्हें जमानत दे दी गयी है. जमानत मिलने की खबर मिलते ही उनके प्रसंशकों के बीच खुशी की लहर है. इस दौरान बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में उपस्थित समर्थकों ने मिठाईयां बांटकर अपनी खुशी का इज़हार किया.

साक्ष्य के अभाव में बरी

31 वर्ष पुराने एक मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हो गये हैं. 431/2003 में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें रिहाई दी है. एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे- 3 विकास कुमार सिंह ने वर्ष 1991 लोकसभा चुनाव में दर्ज एक मुकदमें में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित नहीं किये जाने और साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद आनंद मोहन को बाइज़्जत बरी कर दिया है.

जल्द आउंगा जेल से बाहर

कोर्ट से मिली जमानत पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने खुशी जाहिर की है. उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत करार दिया. उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया है. इसको लेकर उन्होंने न्यायालय का प्रति आभार जताया है. आनंद मोहन ने कहा कि जल्द सभी आरोपों से मुक्त होकर जेल से बाहर आएंगे और मुख्य धारा की राजनीति से जुड़कर बिहार में परिवर्तन करेंगे.

ये रहे मौजूद

पूर्व सांसद आनंद मोहन के साथ इस मौके पर वरीय कांग्रेस नेता गुणेश्वर प्र. सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिलाध्यक्ष अजय कुमार बबलू, अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह, शंभू गुप्ता, संगीता सिंह, ज्योति सिंह, रामविलास सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद और आरजेडी के रोहिन दास, पंकज कुमार सिंह, चंदन सिंह, चुन्नू भदोरिया, मुकुल भारती, अमित किनवार, जीतेंद्र चौहान, संजय यादव, शंभू सिंह, नन्हें सिंह, अनिल कुशवाहा, ज्ञानेंद्र ज्ञानू, मो० अली भुट्टो, कुणाल वीरू, पवन रजक, संजय यादव, माधव सिंह, डिग्री सिंह, अवनीश कुमार, संदीप राज, सोनम आनंद सहित अन्य मौजूद रहे.

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!