पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे की मोतिहारी कोर्ट में पेशी एक नवंबर को
श्रीनारद मीडिया, पटना(बिहार):
सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर सिवान जेल में प्रोटेक्शन वारंट पहुंच गया है। उन्हें मोतिहारी कोर्ट ने एक नवम्बर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।मोतिहारी के ज्ञानबाबू चौक स्थित रानीकोठी में फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में मोतिहारी कोर्ट से प्रोटेक्शन वारंट निर्गत हुआ है।
नगर थाना कांड के अनुसंधान कर्ता ने प्रोटेक्शन वारंट को सेंट्रल जेल के अधीक्षक को प्राप्त करा दिया है। प्रोटेक्शन वारंट को मोतिहारी जेल से सिवान कारा को उपलब्ध करा दिया गया है। ओसामा अभी सिवान जेल में बंद है। सिवान के मामले में यदि जमानत मिल भी जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद उन्हें मोतिहारी सेंट्रल जेल लाया जाएगा।
मोतिहारी कोर्ट ने एक नवम्बर को पेश होने का आदेश जारी किया है ।दिवंगत बाहुबली सांसद के पुत्र ओसामा को राजस्थान के कोटा पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब वह दो दोस्तों के साथ गोवा जा रहे थे। ओसामा शहाब और उसके दोस्त सैफ और वसीम को संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद राजस्थान के रामगंज मंडी इलाके में एक पुलिस चेक पोस्ट से उन्हें पहले हिरासत में लिया गया। वहां उसे बेल पर रिहा करने का आदेश हुआ तो एक मामले में सिवान पुलिस ने कोटा से हिरासत में लेकर आयी थी।
इससे पहले ओसामा पर मोतिहारी में भूमि विवाद में रंगदारी मांगने को लेकर फायरिंग करने का भी आरोप लगा था। ओसामा के खिलाफ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की थी। ओसामा पर आरोप लगा था कि मोतिहारी शहर के ज्ञानबाबू चौक पर 19 रानी कोठी भूमि विवाद को लेकर दो भाइयों में विवाद होने पर उसने गोली चलाई थी।
इस मामले में एक पक्ष की तरफ से ओसामा पर कार्बाइन से फायरिंग और जेसीबी से दीवार तोड़ने के आरोप लगे थे। आर्म्स एक्ट में केस दर्ज होने के बाद से ही इस मामले में ओसामा शहाब फरार चल रहा था। ओसामा के खिलाफ बिहार के सीवान और मोतिहारी में रंगदारी से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।
मोतिहारी में एक अगस्त को रानिकोठी में मो इफ्तेखार अहमद और उनके भाई मो इम्तेयाज के बीच जमीनी विवाद को लेकर गोली बारी और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इसको लेकर मो इम्तेयाज के पुत्र फरहान ने ओसामा सहित पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था।