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UP में सरकार ने जारी किया मोहर्रम एडवाइजरी : इन नियमों के साथ घर में रख सकते हैं ताजिया  - श्रीनारद मीडिया

UP में सरकार ने जारी किया मोहर्रम एडवाइजरी : इन नियमों के साथ घर में रख सकते हैं ताजिया 

UP में सरकार ने जारी किया मोहर्रम एडवाइजरी : इन नियमों के साथ घर में रख सकते हैं ताजिया

श्रीनारद मीडिया, सेंट्रल डेस्‍क:

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उत्तर प्रदेश सरकार (UP government) की ओर से मोहर्रम (Muharram) को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है. गृह मंत्रालय और हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एडवाइजरी जारी करते हुए इसको लेकर कई प्वॉइंट पर दिशा निर्देश दिए हैं. इसमें कोरोना संक्रमण को लेकर जारी की गई गाइडलाइन के पालन के साथ घरों में ताजिया रखने की अनुमति दे दी गई है. इसमें 50 लोगों के मजलिस की इजाजत दी गई है.

 

ACS होम अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किए गए शासनादेश के अनुसार कोरोना गाइडलाइन के पालन करने और सांप्रदायिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए मोहर्रम पर एडवाइजरी जारी की गई. इसमें कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए किसी भी जलूस और ताजिया की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक रूप से ताजिया एवं अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे. ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी. संवेदनशील सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रखी जाए. निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र न होने दी जाए. त्योहारों पर सार्वजनिक स्थल तथा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, संवेदनशील स्थानों, धार्मिक स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं और चेकिंग कराई जाए. यहां सघन जांच एवं तलाशी के लिए स्वान दल, आतंकवादी निरोधक दस्ता एवं बम निरोधक दल की तैनाती की जाए.

 

एडवाइजरी में जारी निर्देशों में असामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों पर विशेष ध्यान रखते हुए कार्रवाई की बात कही गई है. इसके साथ धारा 144 लगाते हुए उसका कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए. सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन नहीं करने, अवैध शस्त्रों को लेकर चलने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही जिन जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ हो वहां पुलिस और राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा पहले से ही स्थिति का अध्ययन करते हुए विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

 

जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि थाने पर तैनात उपलब्ध रजिस्टर तथा रजिस्टर नंबर 8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाए तथा जुलूस के नए रास्ते नई परंपरा की अनुमति कदापि न दी जाए. थानाध्यक्ष छोटी छोटी घटना को गंभीरता से लेकर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण करें और विवाद को हल करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करें. शहरों कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शांति समितियों की बैठक आयोजित कर सभ्रांत नागरिकों शांति समितियों के सदस्यों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए.

 

इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा के व्यवस्थापन के लिए संवेदनशील स्थानों चौराहों का चयन कर लिया जाए. इसके साथ ही सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थानों को स्थलों को चिन्हित कर उन स्थानों पर रिजर्व पुलिस बल रखा जाना आवश्यक है. सोशल मीडिया की राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जाए. किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट के संज्ञान में आते ही तत्काल उसे ब्लॉक करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए. जारी एडवाइजरी में में साफ कहा गया कि श्रावण मास के मध्य मोहर्रम पड़ने के कारण संवेदनशीलता में वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इस अवसर पर विशेष सतर्कता एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं.

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