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रेरा का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर को 2 महीने के अंदर बिल्डर से वसूली करने का निर्देश - श्रीनारद मीडिया

रेरा का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर को 2 महीने के अंदर बिल्डर से वसूली करने का निर्देश

रेरा का पालन न करने पर हाईकोर्ट ने जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर को 2 महीने के अंदर बिल्डर से वसूली करने का निर्देश

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श्रीनारद मीडिया, यूपी डेस्‍क:

गौतमबुद्ध*नगर : बिल्डर के द्वारा लाखो रुपये लेने के बाद भी समय पर फ्लैट न मिलने पर याचिका हाइकोर्ट के समक्ष दाखिल की गई।याची हृदय राम चौधरी (पटेल) लखनऊ में प्राइवेट जॉब करने के दौरान उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स ग्रेटर नोएडा व सहयोगी अंसल हाईटेक टाउनशिप लिमिटेड,नई दिल्ली से फ्लैट बुक कराया था बिल्डर एग्रीमेंट के अनुसार 2009 में यांची को फ्लैट मिल जाना चाहिए था लेकिन बिल्डर ने न कोई फ्लैट दिया और न ही कोई पैसा ।

 

जिस पर याची ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की याची की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम के समक्ष बहस में बताया कि बिल्डर ने याची का पैसा हड़प कर लिया ।

 

याची ने उत्तर प्रदेश भू संपदा विनायक प्राधिकरण (रेरा) क्षेत्रीय कार्यालय गौतम बुद्ध नगर में मेसर्स उत्तम स्टील एंड एसोसिएट्स के विरुद्ध याचिका दाखिल की जिस पर वर्ष 2020 में बिल्डर को सारी रकम ब्याज के साथ वापस करने का आदेश पारित हुआ। उसके बाद भी बिल्डर ने पैसा नहीं दिया तो याची ने प्राधिकरण के समक्ष 19,36,715 रुपए वसूली के

 

लिए प्रार्थना पत्र दिया जिस पर रेरा ने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर को वसूली किए जाने का आदेश पारित किया था लेकिन यांची को मात्र 79,566 /- रुपये ही खाते में आन्तरित किए गए जिस पर हाईकोर्ट ने जिला जिलाधिकारी गौतम बुध नगर को 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द रिकवरी कर स्पीकिंग ऑर्डर करने का आदेश सत्यापित प्रतिलिपि मिलने के पश्चात किया है।

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